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Lakhimpur Kheri News: गवाह को एलबम दिखाने पर फिर कानूनी विवाद
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा केस में एक बार फिर फोटो एलबम दिखाने पर कानूनी विवाद शुरू हो गया। शुक्रवार को एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत में नौवें गवाह जसवीर सिंह से जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने एलबम दिखाकर गवाह से सवाल किए गए। एलबम दिखाए जाने पर अभियोजन टीम ने आपत्ति दर्ज कराई तो बचाव पक्ष ने इस आपत्ति की कानूनी वैधता पर ही सवाल उठा दिया। दोनों पक्षों की आपत्तियों को सुनने के बाद अदालत में इस बिंदु पर फैसले के लिए निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है।
शुक्रवार को वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिरह पूरी कराने के लिए गवाह जसवीर सिंह को पेश किया। गवाही देने के दौरान ही बचाव पक्ष की ओर से डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल की गई। फोटो एलबम दिखाकर गवाह से जिरह करना शुरू कर दिया। इसे लेकर अभियोजन पक्ष के वकीलों ने आपत्ति देते हुए कहा कि पुलिस ने तफ्तीश के दौरान काफी साक्ष्य जुटाए हैं और चार्जशीट के साथ दाखिल किए हैं, उन्हीं पर जिरह हो सकती हैं।
बचाव पक्ष की ओर से जो फोटो एलबम दाखिल की गई है, वह अभियोजन का प्रपत्र न होने के कारण उन्हें दिखाकर सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। बचाव पक्ष की ओर से तीन अधिवक्ताओं ने बताया कि ऐसी ही आपत्ति अभियोजन पक्ष ने पहले भी उठाई थी, जिसे तत्कालीन न्यायाधीश सुनील वर्मा ने खारिज कर दिया था। इसी बीच फिर से वहीं आपत्ति इस गवाह को एलबम दिखाने पर उठाई जा रही है जिसे कानूनन नहीं सुना जा सकता है। दोनों पक्षों की आपत्तियों को सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह से जिरह पूरी कराई है और अगली सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है। आपत्तियों पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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शुक्रवार को वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिरह पूरी कराने के लिए गवाह जसवीर सिंह को पेश किया। गवाही देने के दौरान ही बचाव पक्ष की ओर से डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल की गई। फोटो एलबम दिखाकर गवाह से जिरह करना शुरू कर दिया। इसे लेकर अभियोजन पक्ष के वकीलों ने आपत्ति देते हुए कहा कि पुलिस ने तफ्तीश के दौरान काफी साक्ष्य जुटाए हैं और चार्जशीट के साथ दाखिल किए हैं, उन्हीं पर जिरह हो सकती हैं।
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बचाव पक्ष की ओर से जो फोटो एलबम दाखिल की गई है, वह अभियोजन का प्रपत्र न होने के कारण उन्हें दिखाकर सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। बचाव पक्ष की ओर से तीन अधिवक्ताओं ने बताया कि ऐसी ही आपत्ति अभियोजन पक्ष ने पहले भी उठाई थी, जिसे तत्कालीन न्यायाधीश सुनील वर्मा ने खारिज कर दिया था। इसी बीच फिर से वहीं आपत्ति इस गवाह को एलबम दिखाने पर उठाई जा रही है जिसे कानूनन नहीं सुना जा सकता है। दोनों पक्षों की आपत्तियों को सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह से जिरह पूरी कराई है और अगली सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है। आपत्तियों पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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