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कन्या सुमंगला योजना में समय सीमा की बाध्यता समाप्त
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लखीमपुर खीरी। कन्या सुमंगला योजना में शासन ने आवेदन की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त करके नियमों को शिथिल कर दिया है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में श्रेणी-1 की निर्धारित छह माह, श्रेणी-2 में जन्म के एक वर्ष के अंदर, श्रेणी-3 एवं 4 में निर्धारित 45 दिन, श्रेणी पांच एवं 6 के तहत 30 सितंबर या प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर की समय सीमा निर्धारित थी, जिसे शासन से शिथिल किया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि शासन ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन की समय सीमा शिथिल कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के ऑनलाइन पोर्टल एमकेएसवाई डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर स्वयं अपने मोबाइल से, लोकवाणी केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र या कंप्यूटर कैफे से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पात्रता एवं शर्तों के अनुसार लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख हो। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार की जैविक संतानों और विधिक रुप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को लाभ मिलेगा।
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वित्तीय वर्ष 2019-20 में श्रेणी-1 की निर्धारित छह माह, श्रेणी-2 में जन्म के एक वर्ष के अंदर, श्रेणी-3 एवं 4 में निर्धारित 45 दिन, श्रेणी पांच एवं 6 के तहत 30 सितंबर या प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर की समय सीमा निर्धारित थी, जिसे शासन से शिथिल किया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि शासन ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन की समय सीमा शिथिल कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के ऑनलाइन पोर्टल एमकेएसवाई डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर स्वयं अपने मोबाइल से, लोकवाणी केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र या कंप्यूटर कैफे से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पात्रता एवं शर्तों के अनुसार लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख हो। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार की जैविक संतानों और विधिक रुप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को लाभ मिलेगा।
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