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Lakhimpur Kheri News: पुराने बिजली बिल का ब्याज होगा माफ

Tue, 07 Nov 2023 11:07 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 11:07 PM IST
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Interest on old electricity bill will be waived
लखीमपुर खीरी। शासन ने बिजली बिल के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसकी शुरूआत बुधवार यानी आज से हो रही है। यह 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बिजली के बकाएदार, बिजली चोरी में पकड़े गए लोग, स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकाएदारों और न्यायालय में लंबित मामले के लोग भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे।
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डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि योजना का लाभ घरेलू, व्यावसायिक, निजी संस्थान से लेकर औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ता 31 अक्तूबर तक बकाया बिजली बिल का 30 फीसदी 30 नवंबर तक जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मामले न्यायालय में लंबित में हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को घोषणा पत्र देना होगा। ओटीएस योजना में तीन से चार किस्तों में पैसा जमा किया जा सकेगा। वहीं विद्युत चोरी के शमन शुल्क की धनराशि पर छूट नही मिलेगी। मगर, आरसी जारी होने पर योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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छह से 12 किश्तों में जमा कर सकेंगे बकाया बिल
एक किलोवॉट कनेक्शन वाले उपभोक्ता एकमुश्त एवं 12 किस्तों में और इससे अधिक के उपभोक्ता एकमुश्त एवं छह किस्तों में बकाया जमा कर सकेंगे। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए अधिभार की गणना 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाए पर होगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं की गणना 31 अक्तूबर के बकाए पर होगी।
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वेबसाइट पर करें बिल संशोधन का अनुरोध
डीएम ने बताया कि बिल गलत आने, जमा न होने पर उपभोक्ता अधिशाषी अभियंता, एसडीओ कार्यालय एवं सीएससी केंद्र एवं स्वयं वेबसाइट uppcl.org पर जाकर बिल संशोधन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। उपभोक्ता विभागीय काउंटर, जन सेवा केंद्र एवं uppcl.org वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण राशि जमा कर सकते हैं।
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