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Lakhimpur Kheri News: दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा
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लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह की अदालत ने पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही निवासी फारुख ने अपनी बेटी सलमा की शादी सन 2001 में दलालन पुरवा महेवागंज निवासी मोहम्मद यूसुफ के साथ की थी। कम दहेज का ताना देते हुए ससुराल के लोग उसे आए दिन परेशान करते थे। 21 अक्टूबर 2005 को सलमा अपनी ससुराल में बुरी तरह से झुलसी अवस्था में पाई गई।
कई दिनों तक चले इलाज के बाद भी उसे बचाया नही जा सका। भाई सलीम ने पति मोहम्मद यूसुफ, जेठ यूनुस, जेठानी रुखसाना और मुबारक सहित कई लोगों को नामजद किया था। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पति मोहम्मद यूसुफ को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि जुर्माना नहीं अदा करने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही अदालत ने मुबारक, रुखसाना, यूनुस और रेशमा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही निवासी फारुख ने अपनी बेटी सलमा की शादी सन 2001 में दलालन पुरवा महेवागंज निवासी मोहम्मद यूसुफ के साथ की थी। कम दहेज का ताना देते हुए ससुराल के लोग उसे आए दिन परेशान करते थे। 21 अक्टूबर 2005 को सलमा अपनी ससुराल में बुरी तरह से झुलसी अवस्था में पाई गई।
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कई दिनों तक चले इलाज के बाद भी उसे बचाया नही जा सका। भाई सलीम ने पति मोहम्मद यूसुफ, जेठ यूनुस, जेठानी रुखसाना और मुबारक सहित कई लोगों को नामजद किया था। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पति मोहम्मद यूसुफ को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि जुर्माना नहीं अदा करने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही अदालत ने मुबारक, रुखसाना, यूनुस और रेशमा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।