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पत्नी को जलाकर मारने के मामले में पति को उम्रकैद

Sun, 08 May 2022 11:29 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 11:29 PM IST
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Husband gets life imprisonment for burning his wife
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
16 जून 2018 को जली हुई अवस्था में मायके पहुंची थी हेमा
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जज ने हत्यारोपी पति पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
लखीमपुर खीरी। दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के मामले में जिला जज मुकेश मिश्र ने हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5000 का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि खीरी टाउन कस्बे के मोहल्ला बुखारी टोला निवासी राजू ने अपनी बहन हेमा की शादी मई 2015 में कस्बे के ही मोहल्ला हनिया टोला निवासी सुजीत के साथ की थी। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हेमा को परेशान किया जाने लगा। कई बार पंचायत हुई, लेकिन पति-पत्नी के बीच विवाद बना रहा।
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16 जून 2018 को संदिग्ध अवस्था में हेमा आग की लपटों के बीच जली अवस्था में मायके आ गई। परिजन तुरंत ही उसे जिला अस्पताल ले गए। हालत खराब देखकर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में हेमा का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया।
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मृत्यु पूर्व बयान में हेमा ने अपने पति सुजीत कुमार की करतूत का खुलासा किया। इलाज के दौरान ही 5 जुलाई 2018 को हेमा ने दम तोड़ दिया।
पुलिस एफआईआर में हालांकि पति सुजीत कुमार के साथ ही ससुराल के अन्य सदस्यों के नाम लिखे गए थे, लेकिन हेमा ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में सच्चाई उजागर कर दी। अदालती सुनवाई के दौरान राजू, उमा देवी, कस्तूरी, प्रमोद कुमार, मनोहर लाल, अभिषेक पाठक, एसडीएम गिरीश कुमार शर्मा, उमेश प्रताप सिंह, संध्या चौधरी, विशंभर दयाल सिंह ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी।

अदालती सुनवाई के दौरान जिला जज मुकेश मिश्र ने पति सुजीत कुमार को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 5000 का जुर्माना लगाया, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उन्हें मामले से बरी कर दिया गया।
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