फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Husband and mother-in-law jailed for eight years, also fined

पति व सास-ससुर को आठ साल की कैद, जुर्माना भी

Thu, 02 Dec 2021 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 12:43 AM IST
विज्ञापन
Husband and mother-in-law jailed for eight years, also fined
court news : court - फोटो : social media
दहेज में 60 हजार रुपये लाने के लिए 2013 में मार दी गईं थी कांति देवी
विज्ञापन

लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारने के आठ साल पुराने मामले में एडीजे राजेश मिश्र ने मृतका के पति व सास-ससुर को दोषी पाया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने अदालत में बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अटवा निवासी सुशील कुमार की शादी मार्च 2012 में महेश प्रसाद की लड़की कांति के साथ हुई थी। शादी में मायके वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति सुशील कुमार, सास प्रेमा देवी और ससुर जगन्नाथ अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते नवविवाहिता कांति देवी को लगातार प्रताड़ित करते थे। माता-पिता से कहकर 60 हजार रुपये लाने को धमकाया जाता था। इसी कड़ी में 4 मई 2013 को कांति देवी की आग लगाकर हत्या कर दी गई। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कांति के पिता महेश प्रसाद ने थाना नीमगांव में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन सीओ दिनेश पुरी, अखिलेश नारायण सिंह ने जांच के बाद आरोपी पति,सुशील कुमार, ससुर जगन्नाथ और सास प्रेमा देवी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। अदालती सुनवाई के बाद तीनों को दहेज मृत्यु के मामले में दोषसिद्ध पाया गया।
विज्ञापन

बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे राजेश मिश्र ने तीनों आरोपियों को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर बीस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed