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कोविड में अनाथ हुईं बालिकाओं की शादी में मिलेगा अनुदान
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शासन एक लाख रुपये तक की उपलब्ध कराएगा आर्थिक मदद
दो जून से पूर्व किए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा
लखीमपुर खीरी। उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए शासन एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता और अनुदान उपलब्ध कराएगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान की धनराशि दी जाएगी। विवाह के लिए नियत तिथि को वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह से 90 दिन पूर्व से विवाह की तिथि के बीच आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
दो जून से पूर्व किए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त श्रेणी की ऐसी समस्त चिह्नित बालिकाएं और उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क कर उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिह्नांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण करेगी।
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उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में व शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी करेंगे और अपनी संस्तुति के साथ आवेदनों को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय प्रेषित करेंगे।
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दो जून से पूर्व किए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा
लखीमपुर खीरी। उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए शासन एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता और अनुदान उपलब्ध कराएगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान की धनराशि दी जाएगी। विवाह के लिए नियत तिथि को वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह से 90 दिन पूर्व से विवाह की तिथि के बीच आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
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दो जून से पूर्व किए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त श्रेणी की ऐसी समस्त चिह्नित बालिकाएं और उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क कर उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिह्नांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण करेगी।
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उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में व शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी करेंगे और अपनी संस्तुति के साथ आवेदनों को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय प्रेषित करेंगे।