{"_id":"60412d508ebc3ece7a782c53","slug":"government-will-conduct-mass-marriage-of-500-daughters-of-registered-construction-workers-lakhimpur-news-bly4393366200","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 500 पुत्रियों का सामूहिक विवाह कराएगी सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 500 पुत्रियों का सामूहिक विवाह कराएगी सरकार
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह सरकार कराएगी। 15 मार्च को लखनऊ स्थित वृंदावन योजना, आवास विकास परिषद, रायबरेली रोड स्थित डिफेंस एक्सपों स्थल पर मंडलीय सामूहिक विवाह कराए जाएंगे, जिसमें जनपद के 500 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य मिला है।
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में लखनऊ मंडल के सभी छह जनपद, अयोध्या मंडल के बाराबंकी जनपद को शामिल करते हुए 3500 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य है। इसमें जनपद लखीमपुर के लिए 500 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के तत्वावधान में उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत मंडलीय सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है। योजना में बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए 75 हजार का अनुदान अनुमन्य हैं, जिसमें से 10 हजार रुपये पंजीकृत निर्माण श्रमिक के खाते में विवाह के एक सप्ताह पूर्व वर-वधू की पोशाक खरीदने के लिए अग्रिम दिए जाएंगे। शेष 65 हजार रुपये मंडलीय सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने व विवाह सम्पन्न होने के सत्यापन के बाद पुत्री के पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।
विज्ञापन
सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए श्रमिक का पंजीयन विवाह तिथि 15 मार्च से कम से कम 100 दिन के पूर्व का होना अनिवार्य हैं। कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक व लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। डीएम ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 184 आवेदन पत्र बोर्ड के पोर्टल पर फीड़ कराए जा चुके हैं। जोड़ों के चयन के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी बीडीओ को भी निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकृत श्रमिक उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए जनसुविधा केंद्रों, लोकवाणी केंद्रों, खंड विकास अधिकारियों के कार्यालय व सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, कलक्ट्रेट पर संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं।
विज्ञापन
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में लखनऊ मंडल के सभी छह जनपद, अयोध्या मंडल के बाराबंकी जनपद को शामिल करते हुए 3500 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य है। इसमें जनपद लखीमपुर के लिए 500 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के तत्वावधान में उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत मंडलीय सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है। योजना में बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए 75 हजार का अनुदान अनुमन्य हैं, जिसमें से 10 हजार रुपये पंजीकृत निर्माण श्रमिक के खाते में विवाह के एक सप्ताह पूर्व वर-वधू की पोशाक खरीदने के लिए अग्रिम दिए जाएंगे। शेष 65 हजार रुपये मंडलीय सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने व विवाह सम्पन्न होने के सत्यापन के बाद पुत्री के पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।
विज्ञापन
सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए श्रमिक का पंजीयन विवाह तिथि 15 मार्च से कम से कम 100 दिन के पूर्व का होना अनिवार्य हैं। कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक व लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। डीएम ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 184 आवेदन पत्र बोर्ड के पोर्टल पर फीड़ कराए जा चुके हैं। जोड़ों के चयन के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी बीडीओ को भी निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकृत श्रमिक उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए जनसुविधा केंद्रों, लोकवाणी केंद्रों, खंड विकास अधिकारियों के कार्यालय व सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, कलक्ट्रेट पर संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं।