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शासकीय रसीद पर भी जमा हो सकेगी जमानत राशि
लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 26 Sep 2015 10:42 PM IST
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रविवार को बैंकों के बंद रहने की वजह से प्रत्याशियों में जमानतराशि जमा करने को लेकर ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई थी कि लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि प्रत्याशी अपनी जमानत राशि संबंधित आरओ के पास भी जमा कर सकते हैं, आरओ शासकीय रसीद काट कर जमाराशि जमा करेगा लेकिन शासकीय रसीद अपरिहार्य स्थिति में ही काटी जाएगी।
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 28 और 29 सितंबर को पहले चरण का नामांकन होना है। इसके लिए शनिवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी गई। रविवार होने की वजह से प्रत्याशियों के पास सिर्फ सोमवार का ही दिन बचता है। ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बहुत कम समय बचेगा। प्रत्याशियों की चिंता यह है कि इतने कम समय में कागजी प्रक्रिया तो किसी तरह पूरी कर ली जाएगी लेकिन बैंकों के बंद होने पर जमानत राशि कैसे जमा हो पाएगी। प्रत्याशियों की इस समस्या के बाबत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि अपरिहार्य स्थिति में संबंधित आरओ और एआरओ शासकीय रसीद काटेंगे। इस संबंध में सभी को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है जाति प्रमाण-पत्र
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। इसे लेकर प्रत्याशियों में गफलत थी, लेकिन शनिवार को एडीएम एसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को नामांकन पत्र दाखिल करते समय जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है।
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जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 28 और 29 सितंबर को पहले चरण का नामांकन होना है। इसके लिए शनिवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी गई। रविवार होने की वजह से प्रत्याशियों के पास सिर्फ सोमवार का ही दिन बचता है। ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बहुत कम समय बचेगा। प्रत्याशियों की चिंता यह है कि इतने कम समय में कागजी प्रक्रिया तो किसी तरह पूरी कर ली जाएगी लेकिन बैंकों के बंद होने पर जमानत राशि कैसे जमा हो पाएगी। प्रत्याशियों की इस समस्या के बाबत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि अपरिहार्य स्थिति में संबंधित आरओ और एआरओ शासकीय रसीद काटेंगे। इस संबंध में सभी को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
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सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है जाति प्रमाण-पत्र
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। इसे लेकर प्रत्याशियों में गफलत थी, लेकिन शनिवार को एडीएम एसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को नामांकन पत्र दाखिल करते समय जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है।
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