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Lakhimpur Kheri News: मनचले को चार साल की कैद और जुर्माना

Wed, 12 Feb 2025 11:40 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 11:40 PM IST
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Four years imprisonment and fine to the miscreant
लखीमपुर खीरी। बच्ची से यौन हिंसा की कोशिश के मामले में दोषी पाए गए युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राहुल सिंह ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि भीरा थाना क्षेत्र के गांव गुलरिया निवासी बलराम के खिलाफ थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के प्रयास रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के साथ ही डॉक्टर, विवेचक समेत पांच लोगो को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। बुधवार को अदालत ने दोषी बलराम को चार साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद
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