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Lakhimpur Kheri News: पूर्व सभासद व चैनल के पत्रकार पर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप, एफआईआर दर्ज
Sun, 20 Sep 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:03 AM IST
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लखीमपुर खीरी। पलियाकलां नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी गुप्ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पूर्व सभासद जसपाल सिंह गोहनिया और चैनल के पत्रकार दिव्यांशु पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर भ्रामक खबरें फैलाकर छवि धूमिल करने, सौहार्द बिगाड़ने और धमकी देने का आरोप है।
पालिकाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी गुप्ता ने आरोप लगाया कि जसपाल सिंह गोहनिया ने 23 जुलाई, 2026 को उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। इसमें वंदन योजना के तहत शिव मंदिर जीर्णोद्धार की स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पत्रकार दिव्यांशु पांडे और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर तथ्यहीन व भ्रामक खबरें प्रसारित कीं। 24 जुलाई 2026 को पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया।
पालिकाध्यक्ष के अनुसार, अधिशासी अधिकारी ने 23 जुलाई 2026 को स्पष्ट किया था कि वंदन योजना की धनराशि पालिका के खाते में नहीं आई है। अपर जिलाधिकारी ने तीन अगस्त 2026 को बताया कि धनराशि भेजने के लिए 31 जुलाई 2026 को संबंधित विभाग को पत्राचार किया गया था।
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पालिकाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्षियों से भ्रामक प्रचार बंद करने को कहा तो उन्हें अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई। जानमाल की क्षति पहुंचाने की भी धमकी मिली। पालिकाध्यक्ष ने इसे चुनावी रंजिश बताते हुए परिवार की जानमाल को खतरा बताया और कार्रवाई की मांग की।
सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नामजद आरोपियों से भी पूछताछ होगी। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पालिकाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी गुप्ता ने आरोप लगाया कि जसपाल सिंह गोहनिया ने 23 जुलाई, 2026 को उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। इसमें वंदन योजना के तहत शिव मंदिर जीर्णोद्धार की स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पत्रकार दिव्यांशु पांडे और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर तथ्यहीन व भ्रामक खबरें प्रसारित कीं। 24 जुलाई 2026 को पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया।
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पालिकाध्यक्ष के अनुसार, अधिशासी अधिकारी ने 23 जुलाई 2026 को स्पष्ट किया था कि वंदन योजना की धनराशि पालिका के खाते में नहीं आई है। अपर जिलाधिकारी ने तीन अगस्त 2026 को बताया कि धनराशि भेजने के लिए 31 जुलाई 2026 को संबंधित विभाग को पत्राचार किया गया था।
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पालिकाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्षियों से भ्रामक प्रचार बंद करने को कहा तो उन्हें अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई। जानमाल की क्षति पहुंचाने की भी धमकी मिली। पालिकाध्यक्ष ने इसे चुनावी रंजिश बताते हुए परिवार की जानमाल को खतरा बताया और कार्रवाई की मांग की।
सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नामजद आरोपियों से भी पूछताछ होगी। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।