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खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की तैयारी
लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 05 Feb 2015 06:37 PM IST
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जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को जिले में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 79.56 फीसदी ग्रामीण आबादी और 64.43 फीसदी शहरी आबादी का आच्छादन किया जाना है। इसमें अंत्योदय योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रों के चयन की प्रकिया का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। सूची से छूटे लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है।
खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता
ग्रामीण क्षेत्र
. लाभार्थी आयकर दाता न हो।
. परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो।
. पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो।
. परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर या पांच केवीए क्षमता का जनरेटर न हो।
. परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों।
शहरी क्षेत्र
. परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक न हो।
. 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक भूखंड का आवासीय मकान न हो।
. 80 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा व्यवसायिक स्थल न हो।
. एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस न हो।
खाद्य सुरक्षा की तीन श्रेणी की सूची जारी
वर्ष 2011 में हुए सामाजिक और आर्थिक सर्वे के अनुसार तैयार की गई सूची तीन फरवरी को प्रकाशन के लिए जारी कर दी गई है। यह सूची तीन श्रेणी में बनाई गई है। यह श्रेणियां है एक्सक्ल्यूड, इनक्ल्यूड और रिमेनिंग। सूची के प्रकाशन की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और पंचायत मित्र को सौंपी गई है।
कोटे की दुकान पर सात को चस्पा होगी सूची
एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन के तहत फीड हुए राशनकार्डधारकों की सूची का प्रकाशन सात फरवरी को कोटेदारों की दुकान पर किया जाएगा। कोई भी कार्डधारक वहां पहुंचकर अपना नाम सूची में देख सकता है।
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छूटे लाभार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
खाद्य सुरक्षा और राशनकार्डों की फीडिंग से छूटे लाभार्थी एफसीएस.यूपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन सहज सेवा केंद्रों और निजी कंप्यूटर सिस्टम से किया जा सकता है।
महिला होगी परिवार की मुखिया
खाद्य सुरक्षा के तहत अब राशनकार्डों पर परिवार के मुखिया के रूप में परिवार की महिला का नाम दर्ज होगा। ऐसा महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पात्रों के चयन की प्रक्रिया जारी है। कोई पात्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित न रहे इसके ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं।
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खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता
ग्रामीण क्षेत्र
. लाभार्थी आयकर दाता न हो।
. परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो।
. पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो।
. परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर या पांच केवीए क्षमता का जनरेटर न हो।
. परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों।
शहरी क्षेत्र
. परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक न हो।
. 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक भूखंड का आवासीय मकान न हो।
. 80 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा व्यवसायिक स्थल न हो।
. एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस न हो।
खाद्य सुरक्षा की तीन श्रेणी की सूची जारी
वर्ष 2011 में हुए सामाजिक और आर्थिक सर्वे के अनुसार तैयार की गई सूची तीन फरवरी को प्रकाशन के लिए जारी कर दी गई है। यह सूची तीन श्रेणी में बनाई गई है। यह श्रेणियां है एक्सक्ल्यूड, इनक्ल्यूड और रिमेनिंग। सूची के प्रकाशन की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और पंचायत मित्र को सौंपी गई है।
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कोटे की दुकान पर सात को चस्पा होगी सूची
एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन के तहत फीड हुए राशनकार्डधारकों की सूची का प्रकाशन सात फरवरी को कोटेदारों की दुकान पर किया जाएगा। कोई भी कार्डधारक वहां पहुंचकर अपना नाम सूची में देख सकता है।
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छूटे लाभार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
खाद्य सुरक्षा और राशनकार्डों की फीडिंग से छूटे लाभार्थी एफसीएस.यूपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन सहज सेवा केंद्रों और निजी कंप्यूटर सिस्टम से किया जा सकता है।
महिला होगी परिवार की मुखिया
खाद्य सुरक्षा के तहत अब राशनकार्डों पर परिवार के मुखिया के रूप में परिवार की महिला का नाम दर्ज होगा। ऐसा महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पात्रों के चयन की प्रक्रिया जारी है। कोई पात्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित न रहे इसके ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं।