फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Following court orders, the district election office was seized, furniture and other items seized

Lakhimpur Kheri News: अदालत के आदेश पर जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की, फर्नीचर और अन्य सामान कब्जे में लिए

Fri, 16 Oct 2026 11:48 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Following court orders, the district election office was seized, furniture and other items seized
लखीमपुर खीरी। करीब 75 लाख रुपये के बकाया भुगतान के मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन योगेश यादव के आदेश पर जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

न्यायालय के अमीन ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में पहुंचकर कुर्की योग्य फर्नीचर और अन्य सामान को कब्जे में लिया। इसके बाद कमरे में ताला लगवा दिया गया। निगरानी के लिए एक कर्मचारी की भी तैनाती की गई है। मामला पंजाब टेंट हाउस बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित वाद संख्या 20/2017 का है।
विज्ञापन


न्यायालय के अमीन प्रैसेप्ट पवन कुमार अग्रवाल ने आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की। कार्यालय में रखी अलमारी, कुर्सी, मेज समेत अन्य कुर्की योग्य सामान को एक कमरे में रखवाया गया। इसके बाद उसमें ताला लगवा दिया गया। भुगतान न होने से जुड़े इस पुराने मामले में न्यायालय की ओर से कुर्की का आदेश जारी किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पंजाब टेंट हाउस ने वर्ष 2000 में निर्वाचन कार्यों के लिए सेवाएं दी थीं। टेंट व्यवसायी का भुगतान नहीं होने पर वर्ष 2004 में सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने टेंट हाउस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए करीब 75 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर टेंट हाउस की ओर से वसूली की कार्रवाई शुरू की गई।
बकाया भुगतान के मामले में प्रशासन की ओर से पहले जिला अदालत और फिर उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। निर्वाचन कार्यालय की ओर से दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद भुगतान की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई का रास्ता आगे बढ़ा।


मामले में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया की कार्रवाई के बारे में उन्हें बताया गया था। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed