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Lakhimpur Kheri News: अदालत के आदेश पर जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की, फर्नीचर और अन्य सामान कब्जे में लिए
Fri, 16 Oct 2026 11:48 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:48 PM IST
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लखीमपुर खीरी। करीब 75 लाख रुपये के बकाया भुगतान के मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन योगेश यादव के आदेश पर जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई।
न्यायालय के अमीन ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में पहुंचकर कुर्की योग्य फर्नीचर और अन्य सामान को कब्जे में लिया। इसके बाद कमरे में ताला लगवा दिया गया। निगरानी के लिए एक कर्मचारी की भी तैनाती की गई है। मामला पंजाब टेंट हाउस बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित वाद संख्या 20/2017 का है।
न्यायालय के अमीन प्रैसेप्ट पवन कुमार अग्रवाल ने आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की। कार्यालय में रखी अलमारी, कुर्सी, मेज समेत अन्य कुर्की योग्य सामान को एक कमरे में रखवाया गया। इसके बाद उसमें ताला लगवा दिया गया। भुगतान न होने से जुड़े इस पुराने मामले में न्यायालय की ओर से कुर्की का आदेश जारी किया गया था।
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पंजाब टेंट हाउस ने वर्ष 2000 में निर्वाचन कार्यों के लिए सेवाएं दी थीं। टेंट व्यवसायी का भुगतान नहीं होने पर वर्ष 2004 में सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने टेंट हाउस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए करीब 75 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर टेंट हाउस की ओर से वसूली की कार्रवाई शुरू की गई।
बकाया भुगतान के मामले में प्रशासन की ओर से पहले जिला अदालत और फिर उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। निर्वाचन कार्यालय की ओर से दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद भुगतान की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई का रास्ता आगे बढ़ा।
मामले में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया की कार्रवाई के बारे में उन्हें बताया गया था। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है।
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न्यायालय के अमीन ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में पहुंचकर कुर्की योग्य फर्नीचर और अन्य सामान को कब्जे में लिया। इसके बाद कमरे में ताला लगवा दिया गया। निगरानी के लिए एक कर्मचारी की भी तैनाती की गई है। मामला पंजाब टेंट हाउस बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित वाद संख्या 20/2017 का है।
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न्यायालय के अमीन प्रैसेप्ट पवन कुमार अग्रवाल ने आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की। कार्यालय में रखी अलमारी, कुर्सी, मेज समेत अन्य कुर्की योग्य सामान को एक कमरे में रखवाया गया। इसके बाद उसमें ताला लगवा दिया गया। भुगतान न होने से जुड़े इस पुराने मामले में न्यायालय की ओर से कुर्की का आदेश जारी किया गया था।
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पंजाब टेंट हाउस ने वर्ष 2000 में निर्वाचन कार्यों के लिए सेवाएं दी थीं। टेंट व्यवसायी का भुगतान नहीं होने पर वर्ष 2004 में सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने टेंट हाउस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए करीब 75 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर टेंट हाउस की ओर से वसूली की कार्रवाई शुरू की गई।
बकाया भुगतान के मामले में प्रशासन की ओर से पहले जिला अदालत और फिर उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। निर्वाचन कार्यालय की ओर से दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद भुगतान की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई का रास्ता आगे बढ़ा।
मामले में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया की कार्रवाई के बारे में उन्हें बताया गया था। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है।