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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा कांड से पांच गवाहों ने किया किनारा
Thu, 18 Sep 2025 12:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 18 Sep 2025 12:25 AM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड की सुनवाई के दौरान बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पहले दी गई सूची पर पांच गवाहों ने किनारा कर लिया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए सूची में शामिल सभी पांचों गवाहों का नाम गवाही से काटने की अनुमति अदालत से मांगी गई है। इस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई नियत की है।
पिछली पेशी पर अदालत ने गवाह बलजीत सिंह और साहब सिंह की अनुपस्थिति के चलते उनकी गवाही का मौका खत्म कर दिया था, तो गवाह सूची से जुड़े सुखविंदर सिंह, मस्कीन, हरेंद्र सिंह, सिमरनपाल सिंह और प्रियजीत सिंह के नाम अदालत को अगले गवाह के रूप में 17 सितंबर को उन्हें पेश करने की बात कही थी, मगर गवाहों ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ही यूटर्न ले लिया।
अभियोजन ने अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करते हुए दी गवाह सूची से पांचों गवाहों के नाम वापसी करने की बात कही है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 सितंबर की तिथि नियत की है।
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वहीं अदालत ने पिछली बार मौका गंवाने वाले गवाह बलजीत सिंह की ओर से गवाही का अवसर पुन: दिए जाने की याचना पर मंजूरी दे दी। लिहाजा, बलजीत सिंह के बयान बुधवार को दर्ज कराए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह शुरू कर दी है, जो अदालत का समय समाप्त होने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। इस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है
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पिछली पेशी पर अदालत ने गवाह बलजीत सिंह और साहब सिंह की अनुपस्थिति के चलते उनकी गवाही का मौका खत्म कर दिया था, तो गवाह सूची से जुड़े सुखविंदर सिंह, मस्कीन, हरेंद्र सिंह, सिमरनपाल सिंह और प्रियजीत सिंह के नाम अदालत को अगले गवाह के रूप में 17 सितंबर को उन्हें पेश करने की बात कही थी, मगर गवाहों ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ही यूटर्न ले लिया।
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अभियोजन ने अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करते हुए दी गवाह सूची से पांचों गवाहों के नाम वापसी करने की बात कही है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 सितंबर की तिथि नियत की है।
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वहीं अदालत ने पिछली बार मौका गंवाने वाले गवाह बलजीत सिंह की ओर से गवाही का अवसर पुन: दिए जाने की याचना पर मंजूरी दे दी। लिहाजा, बलजीत सिंह के बयान बुधवार को दर्ज कराए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह शुरू कर दी है, जो अदालत का समय समाप्त होने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। इस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है