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Lakhimpur Kheri News: एआरएम के विरुद्ध एफआईआर का आदेश

Mon, 06 May 2024 02:25 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 06 May 2024 02:25 AM IST
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FIR order against ARM
गोला गोकर्णनाथ। यात्री की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को गोला रोडवेज डिपो के एआरएम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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नगर के प्रमोद कुमार पांडे ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए प्रार्थनापत्र में बताया है कि वह लखीमपुर में प्राइवेट नौकरी करने के लिए आते हैं। गोला से लखीमपुर रोडवेज की दूरी 39 किलोमीटर है। वह लखीमपुर का किराया 54 रुपये देते हैं। गोला डिपो की केवल तीन बसें ही लखीमपुर डिपो पर जाती हैं। शेष 22 बसें एलआरपी चौराहे से होते हुए लखनऊ चली जाती हैं।
यात्रियों को पूरा किराया देने के बावजूद भी बाईपास पर उतार दिया जाता है। यात्रियों को ऑटो से अतिरिक्त भुगतान कर अपने गंतव्य पर जाना पड़ता है। प्रमोद पांडे ने आरोप लगाया कि एआरएम की मोटर मालिकों से सांठगांठ है। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्रवाई की मांग की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एआरएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस तरह का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं एआरएम महेश चंद्र कमल ने बताया कि लखनऊ जाने वाली कुछ बसें किलोमीटर बचाने के चक्कर में एलआरपी होते हुए निकल जाती हैं। मामले में यात्री ने लखीमपुर डिपो से आरटीआई मांगी गई थी। वाद में मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाया है, जो गलत है। मामले की जांच होगी, जवाब दाखिल किया जाएगा।
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