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Lakhimpur Kheri News: 31 मिलावटखोरों पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना
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लखीमपुर खीरी। मिलावटखोरी करने वाले जिले के 31 कारोबारियों पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने कारोबारियों पर यह जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माना राशि जमा न होने पर आरसी जारी की जाएगी।
सहायक आयुक्त खाद्य बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि एडीएम न्यायालय ने 31 मामलों का निस्तारण कर लाखों को जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस किराना व फल दुकान पर 50-50 हजार, सरसों के तेल पर 70 हजार, दूध के पांच नमूनों पर 50 हजार, पनीर के तीन, मिल्क केक के दो, रिफाइंड का एक सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए दिसंबर में 237 निरीक्षण किए थे। 55 प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर 66 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। प्रयोगशाला से 27 जांच रिपोर्ट विभाग को मिली है, जिसमें सात नमूने मानकों पर फेल निकले।
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घी व पानी के बताशे के पानी का नमूना असुरक्षित निकला है। यानि यह खाने योग्य नहीं है। बताशे वाले पानी में रंग मिला था, जो सेहत के लिए घातक है। वहीं पांच अन्य अधोमानक हैं। सभी मामलों में वाद दायर किए जाने की तैयारी है।
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सहायक आयुक्त खाद्य बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि एडीएम न्यायालय ने 31 मामलों का निस्तारण कर लाखों को जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस किराना व फल दुकान पर 50-50 हजार, सरसों के तेल पर 70 हजार, दूध के पांच नमूनों पर 50 हजार, पनीर के तीन, मिल्क केक के दो, रिफाइंड का एक सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं।
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सहायक आयुक्त खाद्य बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए दिसंबर में 237 निरीक्षण किए थे। 55 प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर 66 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। प्रयोगशाला से 27 जांच रिपोर्ट विभाग को मिली है, जिसमें सात नमूने मानकों पर फेल निकले।
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घी व पानी के बताशे के पानी का नमूना असुरक्षित निकला है। यानि यह खाने योग्य नहीं है। बताशे वाले पानी में रंग मिला था, जो सेहत के लिए घातक है। वहीं पांच अन्य अधोमानक हैं। सभी मामलों में वाद दायर किए जाने की तैयारी है।