{"_id":"68851f52b7ac1e5b520a1087","slug":"establish-industries-in-groups-and-clusters-government-will-give-grants-lakhimpur-news-c-120-1-lkh1001-151643-2025-07-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lakhimpur Kheri News: समूह व कलस्टर में स्थापित करें उद्योग, सरकार देगी अनुदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lakhimpur Kheri News: समूह व कलस्टर में स्थापित करें उद्योग, सरकार देगी अनुदान
Sun, 27 Jul 2025 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 27 Jul 2025 12:02 AM IST
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने पीएम-अजय घटक इन एड योजना शुरू की है। इसके तहत युवा समूह व कलस्टर में उद्योग स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए सरकार उन्हें ऋण लेने पर अनुदान देगी।
जिला समाज कल्याण (विकास) विभाग की ओर से योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत कम से कम तीन लोगों का समूह या कलस्टर के रूप में कोई भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें उन्हें व्यवसाय से संबंधित जानकारियां दी जाएंगीं। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान व शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 50 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। शर्त ये है कि वे बैंक के बकायेदार न हों। वैसे तो आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ढ़ाई लाख वार्षिक आय वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
-- -- -- -- -- -- -- --
इन व्यवसायों के लिए कर सकते हैं आवेदन
बुटीक, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, जनरल स्टोर, ऑटो, ई-रिक्शा, मुर्गी पालन, डेरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग, बकरी पालन, महिला गृह उद्योग, स्वतः रोजगार, हार्डवेयर, माड्यूलर फर्नीचर, बढ़ई, जनसुविधा केंद्र एवं सहकारी क्षेत्र।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -
10 अगस्त है अंतिम तिथि
जिला समाज कल्याण (विकास) विभाग अधिकारी तेजस्वी मिश्रा ने बताया कि वेबसाइटः-http://upscfdc.in एवं http://grant-in-aid-upsfdc-in पर युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर 10 अगस्त तक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
जिला समाज कल्याण (विकास) विभाग की ओर से योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत कम से कम तीन लोगों का समूह या कलस्टर के रूप में कोई भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें उन्हें व्यवसाय से संबंधित जानकारियां दी जाएंगीं। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान व शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 50 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। शर्त ये है कि वे बैंक के बकायेदार न हों। वैसे तो आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ढ़ाई लाख वार्षिक आय वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विज्ञापन
इन व्यवसायों के लिए कर सकते हैं आवेदन
बुटीक, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, जनरल स्टोर, ऑटो, ई-रिक्शा, मुर्गी पालन, डेरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग, बकरी पालन, महिला गृह उद्योग, स्वतः रोजगार, हार्डवेयर, माड्यूलर फर्नीचर, बढ़ई, जनसुविधा केंद्र एवं सहकारी क्षेत्र।
विज्ञापन
10 अगस्त है अंतिम तिथि
जिला समाज कल्याण (विकास) विभाग अधिकारी तेजस्वी मिश्रा ने बताया कि वेबसाइटः-http://upscfdc.in एवं http://grant-in-aid-upsfdc-in पर युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर 10 अगस्त तक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।