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Lakhimpur Kheri: मादक पदार्थों के तस्कर का 52.60 लाख रुपये का मकान सील, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

Sat, 02 Aug 2025 08:09 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 02 Aug 2025 08:09 PM IST
सार

पलिया में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी का मकान कुर्क किया गया है। 

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Drug smuggler house confiscated in Lakhimpur kheri
पलियाकलां में कुर्की की कार्रवाई करती टीम - फोटो : संवाद

विस्तार

लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त अनमोल के खिलाफ डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शनिवार को तहसीलदार, सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल व एसएसबी के डॉग स्क्वायड व जवानों ने घर की तलाशी ली। इसके बाद उसको कुर्क किया गया है।

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पलिया सीओ यादवेंद्र यादव ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अनमोल गुप्ता पुत्र लाला उर्फ शिवकुमार गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। कई बार इसको मादक पदार्थों के साथ पकड़ा जा चुका है। इसके बाद अवैध संपत्ति अर्जित करने के तहत गैंगस्टर एक्ट पर उसके मकान की कुर्की का आदेश जारी हुआ था। 
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इस पर अमल करते हुए तहसीलदार ज्योति वर्मा, सीओ यादवेंद्र यादव, पलिया थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, मझगईं कोतवाल राजू राव के साथ ही एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट विजयेंद्र कुमार की मौजूदगी व डॉग स्क्वायड के जरिए घर के साथ ही आसपास तलाशी लेने के बाद घर को कुर्क करते हुए सील किया गया है। सीओ ने बताया कि 52 लाख 60 हजार रुपये की कीमत का घर व उसकी पत्नी के नाम पर 90 हजार की स्कूटी को सीज किया गया है।

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