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लाइसेंस न लेने वाले डाउनलोडिंग दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

Wed, 16 Mar 2016 10:22 PM IST
ब्यूरो /लखीमपुर खीरी।
ब्यूरो /लखीमपुर खीरी। Updated Wed, 16 Mar 2016 10:22 PM IST
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Legal Action will take against the Shopkeepers for Downloading Data
डाउनलोडिंग दुकानदारों पर होगी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
10 हजार रुपये जुर्माना और छह माह कारावास का प्रावधान
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कई जगहों पर कार्रवाई कर विभाग ने 15 लैपटॉप कब्जे में लिए

 मनोरंजन कर विभाग बगैर लाइसेंस लिए मोबाइल डाउनलोडिंग का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। जिले में करीब 1500 से अधिक दुकानदार इस कारोबार में लगे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 70 दुकानदारों ने ही लाइसेंस बनवाया है। जबकि शासन ने दो साल पूर्व ही शासनादेश जारी कर मोबाइल चिप में फिल्म, गाना क्लिप आदि मनोरंजन सामग्री की डाउनलोडिंग के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश चलचित्र विनिमय अधिनियम 1955 की धारा तीन सी सपठित के नियम 18 के अनुसार मनोरंजन सामग्री के व्यवसाय से पूर्व निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर डीएम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हैै। इसका उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 3/8 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दंडित करने का प्रावधान है, जिसके लिए संबंधित दुकानदार पर अधिकतम 10 हजार रुपये जुर्माना और छह माह कारावास या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। इसको लेकर जिला मनोरंजन कर अधिकारी आरएस प्रजापति और मनोरंजन कर निरीक्षक अरुण वाजपेयी ने करनपुर, रजागंज, गोला, संसारपुर, सुआबोझ, मैलानी, भीरा, बिजुआ, पलिया आदि स्थानों पर मोबाइल डाउनलोडिंग दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने 40 दुकानदारों को नोटिस दी गई और 15 लैपटॉप कब्जे में लिए हैैं। मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि जिन दुकानदारों के वित्तीय वर्ष 2015-16 में लाइसेंस बने हैं, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। 
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