फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Demand for 24-hour electricity supply to the Munsif Court and Tehsil

Lakhimpur Kheri News: मुंसिफ कोर्ट व तहसील को 24 घंटे बिजली देने की मांग

Thu, 06 Aug 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 06 Aug 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Demand for 24-hour electricity supply to the Munsif Court and Tehsil
एसडीएम यदुवीर सिंह को बिजली समस्याओं का ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। संवाद
निघासन। मुंसिफ कोर्ट व तहसील परिसर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम यदुवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

सेंट्रल बार एसोसिएशन निघासन के अध्यक्ष सर्वेश कुमार मिश्र और मंत्री उमाकांत जायसवाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में झंडी मार्ग स्थित मुंसिफ कोर्ट को ग्रामीण विद्युत फीडर के बजाय शहरी फीडर से जोड़ने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे न्यायालय को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी और न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
विज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया कि निघासन में मुंसिफ कोर्ट, तहसील और थाना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान संचालित हैं।
ऐसे में इनकी निर्बाध विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। अधिवक्ताओं ने दो अगस्त 2024 को तहसील अधिवक्ता संघ की ओर से दिए गए प्रस्ताव का भी उल्लेख करते हुए बिजली कटौती समाप्त करने और समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की। साथ ही तहसील और न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की भी मांग उठाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार वैश्य, सिविल बार एसोसिएशन निघासन के उपाध्यक्ष, नोटरी अधिवक्ता सोनेलाल, पैनल लॉयर मयंक वर्मा, रामकिशोर वर्मा, आशीष गुप्ता, उत्तम गुप्ता एडवोकेट सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed