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जाइलो चालक वीरपाल की हत्या का राज खुला
गोला गोकर्णनाथ
Updated Sat, 25 Apr 2015 08:20 PM IST
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22 जनवरी को हैदराबाद थाना क्षेत्र में जाइलो चालक वीरपाल की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया है। उनके कब्जे से तमंचा-कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी कई घटनाओं में वांछित चल रहे थे।
गोला कोतवाल एके उपाध्याय की अगुवाई में एसएसआई तपेश्वर सागर, एसआई रमाकांत यादव, एसआई शंखधर भट्ट, एसआई आशीष सिंह और सिपाही महेंद्र यादव और अंकुर कसेरा शुक्रवार रात में वांछित अपराधियों की तलाश में गश्त पर निकले थे। मुखबिर की सूचना पर एसआई तपेश्वर सागर दलबल के साथ रात करीब 10 बजे भुड़वारा मोड़ पर पहुंचे तो वहां एक बाइक पर तीन संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर उन्होंने फायर झोंक दिया। जिसके बाद घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर मनीष गुप्ता निवासी तीर्थ, गोला के पास से एक 12 बोर तमंचा, एक खोखा और एक जीवित कारतूस, अशोक शर्मा निवासी वैदाखेड़ा के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो कारतूस और प्रमोद कुमार वर्मा निवासी तुर्कीखेड़ा थाना हैदराबाद के पास से 315 बोर तमंचा, दो कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। कोतवाल ने बताया कि बरामद बाइक 19 जनवरी को थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव मझिगवां के पास से चोरी की गई थी। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने 16 जनवरी को घरथनियां के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसी दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी मनीश गुप्ता ने 22 जनवरी को शाहजहांपुर निवासी जाइलो चालक/मालिक वीरपाल की रात में गांव मुरादपुर के पास अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता ने कोतवाली सदर, भीरा, गोला, मैलानी, फरधान समेत कई अन्य थानों में भी घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है।
अभी हाल में ही जेल से छूटा था मनीष
पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया था। पुलिस शातिर अपराधियाें की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस का मानना है कि यह तीनों बदमाश शातिर अपराधी हैं। जिन्होंने क्षेत्र में तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है।
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मनीष का आपराधिक इतिहास
केस 1-मनीष गुप्ता पर वर्ष 2008 में हफीजपुर निवासी गिरीश गोयल के पुत्र ऋषभ गोयल का अपहरण कर हत्या कर शव गायब का कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है
केस 2- वर्ष 2003 में मोहल्ला तीर्थ स्थित झंडी धर्मशाला हाथा निवासी किशोर पांडे के पुत्र दुर्गेश पांडे की हत्या कर शव नाले में डाल दिया था, जिसका मुकदमा धारा 304 के तहत कोतवाली में दर्ज है
केस 3- वर्ष 2007 में थाना सिविल लाइन रामपुर में धारा 302, 201 में मुकदमा दर्ज है
केस 4- वर्ष 2008 में धारा 2/3 यूपी गैंगेेस्टर एक्ट के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज है
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गोला कोतवाल एके उपाध्याय की अगुवाई में एसएसआई तपेश्वर सागर, एसआई रमाकांत यादव, एसआई शंखधर भट्ट, एसआई आशीष सिंह और सिपाही महेंद्र यादव और अंकुर कसेरा शुक्रवार रात में वांछित अपराधियों की तलाश में गश्त पर निकले थे। मुखबिर की सूचना पर एसआई तपेश्वर सागर दलबल के साथ रात करीब 10 बजे भुड़वारा मोड़ पर पहुंचे तो वहां एक बाइक पर तीन संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर उन्होंने फायर झोंक दिया। जिसके बाद घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर मनीष गुप्ता निवासी तीर्थ, गोला के पास से एक 12 बोर तमंचा, एक खोखा और एक जीवित कारतूस, अशोक शर्मा निवासी वैदाखेड़ा के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो कारतूस और प्रमोद कुमार वर्मा निवासी तुर्कीखेड़ा थाना हैदराबाद के पास से 315 बोर तमंचा, दो कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। कोतवाल ने बताया कि बरामद बाइक 19 जनवरी को थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव मझिगवां के पास से चोरी की गई थी। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने 16 जनवरी को घरथनियां के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसी दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी मनीश गुप्ता ने 22 जनवरी को शाहजहांपुर निवासी जाइलो चालक/मालिक वीरपाल की रात में गांव मुरादपुर के पास अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता ने कोतवाली सदर, भीरा, गोला, मैलानी, फरधान समेत कई अन्य थानों में भी घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है।
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अभी हाल में ही जेल से छूटा था मनीष
पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया था। पुलिस शातिर अपराधियाें की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस का मानना है कि यह तीनों बदमाश शातिर अपराधी हैं। जिन्होंने क्षेत्र में तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है।
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मनीष का आपराधिक इतिहास
केस 1-मनीष गुप्ता पर वर्ष 2008 में हफीजपुर निवासी गिरीश गोयल के पुत्र ऋषभ गोयल का अपहरण कर हत्या कर शव गायब का कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है
केस 2- वर्ष 2003 में मोहल्ला तीर्थ स्थित झंडी धर्मशाला हाथा निवासी किशोर पांडे के पुत्र दुर्गेश पांडे की हत्या कर शव नाले में डाल दिया था, जिसका मुकदमा धारा 304 के तहत कोतवाली में दर्ज है
केस 3- वर्ष 2007 में थाना सिविल लाइन रामपुर में धारा 302, 201 में मुकदमा दर्ज है
केस 4- वर्ष 2008 में धारा 2/3 यूपी गैंगेेस्टर एक्ट के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज है