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दो खाद दुकानदारों पर एफआईआर

Sat, 27 Jun 2015 05:34 PM IST
सिकंद्राबाद
सिकंद्राबाद Updated Sat, 27 Jun 2015 05:34 PM IST
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डीएम के आदेश पर जिला कृषि अधिकारी ने कस्बे के दो खाद दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया हैै। एक दुकानदार को अभिलेख सही मिलने पर क्लीनचिट दी गई है। जबकि दो दिन लगातार बंद मिली साधन सहकारी समिति का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है।
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सिकंद्राबाद में बुधवार को एसडीएम गोला विनोद गुप्ता ने खाद दुकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उन्होंने खाद दुकानदार राजेंद्र वर्मा, रमेश और रघुबर की खाद की दुकानें अभिलेख न मिलने पर सील कर दी थी। बृहस्पतिवार को एसडीएम गोला विनोद गुप्ता के साथ जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने सील दुकानों के ताले खुलवाकर अभिलेख चेक किए औैर सैंपल भी लिए गए थे। खाद कारोबारी राजेंद्र वर्मा के अभिलेख सही मिलने पर क्लीनचिट दी गई है। एसओ नीमगांव बृजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शनिवार को जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर खाद दुकानदार किसान खाद भंडार के स्वामी रघुबर और किसान एग्रो सेंटर के स्वामी रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया हैै औैर इसकी जांच थाने के एसआई नंदलाल राम को सौंपी गई है।
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समिति की जांच ठंडे बस्ते में
सिकंद्राबाद साधन सहकारी समिति बुधवार औैर बृहस्पतिवार को बंद मिली थी। हालांकि बृहस्पतिवार को दो बजे के बाद समिति के सचिव मौके पर पहुंचे थे। एसडीएम विनोद गुप्ता ने नाराजगी जाहिर कर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन तीन दिन बाद कार्रवाई न होने से समिति की जांच ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है।
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