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कोर्ट ने डीएम को जारी किया नोटिस
लखीमपुर खीरी।
Updated Tue, 01 Mar 2016 10:14 PM IST
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कोतवाली पुलिस ने दो महीने पहले शहर में हुई एक आपराधिक वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ अन्य आरोपों के अलावा नाजायज शस्त्र रखने का मामला भी दर्ज कराया गया था। सीजेएम कोर्ट में कोतवाली पुलिस ने बिना डीएम की मंजूरी लिए ही चार्जशीट दाखिल कर दी। इस पर सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने डीएम को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है।
मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने नाजायज शस्त्र बरामदगी के तीन अलग-अलग मामलों में डीएम की अभियेाजन मंजूरी लिए बिना ही चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए कानूनन समय सीमा 60 दिवस हैं जो पूरी हो रही है, इसके साथ ही कोर्ट में बताया कि अभियोजन मंजूरी के लिए डीएम के समक्ष संस्तुति के लिए संबधित प्रपत्र काफी पहले प्रस्तुत किए जा चुके हैं, कई बार उनके समक्ष पेश होकर मौखिक रूप से भी अभियोजन मंजूरी के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद अभियोजन मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है, न ही अभियोजन स्वीकृति के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है। सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम किंजल सिंह को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही अपने आदेश में लिखा है कि यदि तीन दिन के भीतर अभियोजन मंजूरी और स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है तो आरोपियों को रिहा करने के साथ ही उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाही बरतने के लिए दंडित करने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा जाएगा।
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मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने नाजायज शस्त्र बरामदगी के तीन अलग-अलग मामलों में डीएम की अभियेाजन मंजूरी लिए बिना ही चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए कानूनन समय सीमा 60 दिवस हैं जो पूरी हो रही है, इसके साथ ही कोर्ट में बताया कि अभियोजन मंजूरी के लिए डीएम के समक्ष संस्तुति के लिए संबधित प्रपत्र काफी पहले प्रस्तुत किए जा चुके हैं, कई बार उनके समक्ष पेश होकर मौखिक रूप से भी अभियोजन मंजूरी के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद अभियोजन मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है, न ही अभियोजन स्वीकृति के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है। सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम किंजल सिंह को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही अपने आदेश में लिखा है कि यदि तीन दिन के भीतर अभियोजन मंजूरी और स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है तो आरोपियों को रिहा करने के साथ ही उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाही बरतने के लिए दंडित करने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा जाएगा।
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