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कच्ची शराब बनाने वाले को दस साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Fri, 18 Nov 2016 11:53 PM IST
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मिलाता था यूरिया और जहरीली चीजें
नशा तीव्र करने के लिए यूरिया और जहरीली चीजें मिलाकर शराब बनाने के मामले में अपर जिला जज नवनीत गिरि ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि 26 सितंबर 2010 की शाम फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के गांव भिखनापुर में पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान गांव के ही रमाशंकर को नाजायज शराब बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसआई उत्तम सिंह और हमराही सिपाही विनोद शर्मा, राजेश कुमार यादव ने आरोपी के पास से 50-50 लीटर की कच्ची शराब से भरी हुई दो जरीकेन बरामद कीं थी। साथ ही उसके पास एक पिपिया में पांच लीटर कच्ची शराब और आधा किलो यूरिया बरामद की। बचाव पक्ष की ओर से केस को झूठा बताते हुए बचाव में गांव के ही बचानलाल और तुलसीराम को पेश किया, लेकिन अभियोजन की ओर से की गई जिरह में बचाव पक्ष के गवाह टूट गए। अदालत ने अपने फैसले में रमाशंकर को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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नशा तीव्र करने के लिए यूरिया और जहरीली चीजें मिलाकर शराब बनाने के मामले में अपर जिला जज नवनीत गिरि ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि 26 सितंबर 2010 की शाम फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के गांव भिखनापुर में पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान गांव के ही रमाशंकर को नाजायज शराब बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसआई उत्तम सिंह और हमराही सिपाही विनोद शर्मा, राजेश कुमार यादव ने आरोपी के पास से 50-50 लीटर की कच्ची शराब से भरी हुई दो जरीकेन बरामद कीं थी। साथ ही उसके पास एक पिपिया में पांच लीटर कच्ची शराब और आधा किलो यूरिया बरामद की। बचाव पक्ष की ओर से केस को झूठा बताते हुए बचाव में गांव के ही बचानलाल और तुलसीराम को पेश किया, लेकिन अभियोजन की ओर से की गई जिरह में बचाव पक्ष के गवाह टूट गए। अदालत ने अपने फैसले में रमाशंकर को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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