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हत्याभियुक्त को उम्रकैद, जुर्माना भी
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Wed, 30 Aug 2017 11:09 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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पुरानी रंजिश के चलते युवक की भाली घोंपकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज लालता प्रसाद की अदालत ने हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कफील अहमद अंसारी ने बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बैबहा में दीवार फोड़कर दरवाजा रखने को लेकर राम गोपाल और पड़ोसी नंदलाल से झगड़ा कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी रंजिश में दो अप्रेल 2014 की सुबह सात बजे नंदलाल ने दीवार फांदकर राम गोपाल के घर में घुस गया और राम गोपाल के सीने में भाली घोंप दी, जिससे राम गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता बालकराम ने नंदलाल के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अदालती सुनवाई के दौरान मृतक के पिता बालकराम, पत्नी सुमन, डॉ. राजकुमार, एसआई बृजेंद्र सिंह, सूर्यमणि यादव और हेड मोहर्रिर राजेंद्र कुमार की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई। अभियोजन की तरफ से हत्या में प्रयुक्त हुई भाली भी कोर्ट के समक्ष पेश की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने नंदलाल को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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