फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Life imprisonment is also life imprisonment

हत्याभियुक्त को उम्रकैद, जुर्माना भी 

Wed, 30 Aug 2017 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो  लखीमपुर खीरी। 
अमर उजाला ब्यूरो  लखीमपुर खीरी।  Updated Wed, 30 Aug 2017 11:09 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment is also life imprisonment
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
 पुरानी रंजिश के चलते युवक की भाली घोंपकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज लालता प्रसाद की अदालत ने हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कफील अहमद अंसारी ने बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बैबहा में दीवार फोड़कर दरवाजा रखने को लेकर राम गोपाल और पड़ोसी नंदलाल से झगड़ा कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी रंजिश में दो अप्रेल 2014 की सुबह सात बजे नंदलाल ने दीवार फांदकर राम गोपाल के घर में घुस गया और  राम गोपाल के सीने में भाली घोंप दी, जिससे राम गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता बालकराम ने नंदलाल के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अदालती सुनवाई के दौरान मृतक के पिता बालकराम, पत्नी सुमन, डॉ. राजकुमार, एसआई बृजेंद्र सिंह, सूर्यमणि यादव और हेड मोहर्रिर राजेंद्र कुमार की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई। अभियोजन की तरफ से हत्या में प्रयुक्त हुई भाली भी कोर्ट के समक्ष पेश की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने नंदलाल को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।  
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed