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बगैर लाइसेंस के इफको ब्रांड खाद बेचते पकड़ा, गोदाम सील
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Sat, 29 Oct 2016 10:23 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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- डीएम ने दुकानदार पर एफआईआर दर्ज कराने के दिए आदेश
- नकहा क्षेत्र के गांव पतरासी में चल रहा था अवैध कारोबार
- सहकारी समितियों की भूमिका पर उठे सवाल
नकहा क्षेत्र के गांव पतरासी में स्थित राजपूत फर्टिलाइजर पर जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने छापा मारकर कालाबाजारी के लिए भारी मात्रा में रखी खाद पकड़ी है। जांच में दुकानदार के पास लाइसेंस भी नहीं मिला। लिहाजा गोदाम को सील कर दिया गया और रिपोर्ट डीएम को दी गई। डीएम ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए, जिस पर जिला कृषि अधिकारी ने फूलबेहड़ पुलिस को तहरीर दे दी है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर पतरासी स्थित राजपूत फर्टिलाइजर की जांच की गई, तो गोदाम में 232 बैग कोआपरेटिव की इफको ब्रांड एनपीके, एक बोरी खुली, 164 बैग यूरिया कृभको ब्रांड, 50 किलो मोना जिंक बरामद हुई। उन्होंने बताया कि खाद विक्रेता ने लाइसेंस नहीं बनवाया था, बल्कि अवैध रूप से सहकारी समितियों की खाद की कालाबाजारी में लिप्त था। इस कार्रवाई से सहकारी समितियां भी सवालों के घेरे में आ गईं हैं। डीएम आकाशदीप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने शनिवार को दुकान स्वामी रामकिशोर निवासी पतरासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर फूलबेहड़ पुलिस को दी है।
- नकहा क्षेत्र के गांव पतरासी में चल रहा था अवैध कारोबार
- सहकारी समितियों की भूमिका पर उठे सवाल
नकहा क्षेत्र के गांव पतरासी में स्थित राजपूत फर्टिलाइजर पर जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने छापा मारकर कालाबाजारी के लिए भारी मात्रा में रखी खाद पकड़ी है। जांच में दुकानदार के पास लाइसेंस भी नहीं मिला। लिहाजा गोदाम को सील कर दिया गया और रिपोर्ट डीएम को दी गई। डीएम ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए, जिस पर जिला कृषि अधिकारी ने फूलबेहड़ पुलिस को तहरीर दे दी है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर पतरासी स्थित राजपूत फर्टिलाइजर की जांच की गई, तो गोदाम में 232 बैग कोआपरेटिव की इफको ब्रांड एनपीके, एक बोरी खुली, 164 बैग यूरिया कृभको ब्रांड, 50 किलो मोना जिंक बरामद हुई। उन्होंने बताया कि खाद विक्रेता ने लाइसेंस नहीं बनवाया था, बल्कि अवैध रूप से सहकारी समितियों की खाद की कालाबाजारी में लिप्त था। इस कार्रवाई से सहकारी समितियां भी सवालों के घेरे में आ गईं हैं। डीएम आकाशदीप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने शनिवार को दुकान स्वामी रामकिशोर निवासी पतरासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर फूलबेहड़ पुलिस को दी है।
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