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कोर्ट अवमानना पर एसडीएम को नोटिस

Sat, 02 Sep 2017 06:59 PM IST
Updated Sat, 02 Sep 2017 06:59 PM IST
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कोर्ट अवमानना पर एसडीएम को नोटिस

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गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर खीरी)। बांकेगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत बाबरपुर के राशन कार्डधारकों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और कोर्ट अवमानना में एसडीएम योगानंद पांडे को 13 सितंबर को अपना जवाब देने का नोटिस भेजा है।
ग्राम पंचायत बाबरपुर के ग्रामप्रधान हरिवंशराज पुजारी और कोटेदार रामनिवास वर्मा के बीच विवाद चल रहा है। गांव के ब्रजेश कुमार आदि ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर कोटेदार पर अनियमितताएं बरतने, कई महिलाओं के दो राशनकार्ड जारी होने की जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। पांच माह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर ब्रजेश कुमार ने फिर कोर्ट की शरण ली, जिस पर न्यायालय की अवमानना पर एसडीएम को 13 सितंबर को जवाब देने का नोटिस भेजा गया है।
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इनसेट
कई महिलाओं के बने हैं दो राशन कार्ड
बाबरपुर के ग्राम प्रधान हरिवंशराज पुजारी ने बताया कि सूची से पता चला है कि कोटेदार के चहेते मालती देवी पिता रामेश्वरदयाल, मालती देवी पति नेवाराम, सीता देवी पिता रामकुमार, सीता देवी पत्नी कलेक्टर सिंह, ईश्वरवती पिता सीताराम, ईश्वरवती पति रामऔतार, सावित्री पिता शंकरलाल, सावित्री पत्नी बेचे लाल के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी में रेखा देवी पिता जगदीश प्रसाद, रेखा देवी पति लेखराम, मनीषा देवी पिता मंगरे, मनीषा देवी पति जमुना प्रसाद आदि तमाम ऐसी महिलाएं हैं, जिनके अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के डबल कार्ड बने हैं। इन पर प्रतिमाह खाद्य सामग्री भी जारी की जा रही है। कार्ड धारक ब्रजेश कुमार ने यह सूची हाईकोर्ट में दायर रिट में भी लगाई है।
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वर्जन-
ग्राम पंचायत बाबरपुर का हाईकोर्ट में दायर वाद के मामले में कोर्ट के आदेशानुसार जांच कर आख्या भेज दी गई है।
योगानंद पांडे, एसडीएम गोला।
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