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दुराचारी को दस साल की कैद, जुर्माना भी
Updated Fri, 29 Sep 2017 12:01 AM IST
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highway gang rape
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लखीमपुर खीरी।
घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज लालता प्रसाद की अदालत ने दुराचारी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कफील अहमद अंसारी ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के अजवापुर निवासी धर्मेंद्र के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि चार अप्रैल 1996 को उसका पति खेत में घुस आई नीलगाय को भगाने के लिए गया था। तभी धर्मेंद्र घर में घुस आया और रेप किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी कफील अहमद अंसारी ने पीड़िता के अलावा दाताराम, राकेश, डॉ. किरन बाला व एचसीपी अब्दुल सईद की गवाही दर्ज कराई तो बचाव पक्ष की ओर से गांव के ही रक्षपाल सिंह और पवन कुमार पेश हुए। दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए उसे दस साल केे कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज लालता प्रसाद की अदालत ने दुराचारी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कफील अहमद अंसारी ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के अजवापुर निवासी धर्मेंद्र के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि चार अप्रैल 1996 को उसका पति खेत में घुस आई नीलगाय को भगाने के लिए गया था। तभी धर्मेंद्र घर में घुस आया और रेप किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी कफील अहमद अंसारी ने पीड़िता के अलावा दाताराम, राकेश, डॉ. किरन बाला व एचसीपी अब्दुल सईद की गवाही दर्ज कराई तो बचाव पक्ष की ओर से गांव के ही रक्षपाल सिंह और पवन कुमार पेश हुए। दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए उसे दस साल केे कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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