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भाजपा के बूथ अध्यक्ष की हत्या में तीन को उम्रकैद
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लखीमपुर खीरी। दो साल पहले कोतवाली तिकुनियां के गांव मंझरापूरब में भाजपा के बूथ अध्यक्ष बलराम किशोर श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज कुलदीप सक्सेना ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
गांव मझरापूरब के बलराम किशोर की वर्ष 2017 में 21 अक्तूबर को उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिकुनियां पुलिस ने उनके बेटे राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। शासकीय अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया कि पुलिस जांच में यह बात साफ हुई कि बलराम किशोर के गांव मझरापूरब के ही बद्री प्रसाद यादव ने पुरानी रंजिश में 50 हजार रुपये देकर गांव बनवीरपुर निवासी करन राना और जाकिर से हत्या करवाई थी। इसके पीछे गांव के पंचायत घर पर कब्जे को लेकर चल रही रंजिश थी। पुलिस ने बद्री प्रसाद, करन राना और जाकिर तीनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा और चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दफा 25 के तहत बद्री प्रसाद यादव और करन राना को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
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गांव मझरापूरब के बलराम किशोर की वर्ष 2017 में 21 अक्तूबर को उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिकुनियां पुलिस ने उनके बेटे राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। शासकीय अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया कि पुलिस जांच में यह बात साफ हुई कि बलराम किशोर के गांव मझरापूरब के ही बद्री प्रसाद यादव ने पुरानी रंजिश में 50 हजार रुपये देकर गांव बनवीरपुर निवासी करन राना और जाकिर से हत्या करवाई थी। इसके पीछे गांव के पंचायत घर पर कब्जे को लेकर चल रही रंजिश थी। पुलिस ने बद्री प्रसाद, करन राना और जाकिर तीनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा और चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
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सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दफा 25 के तहत बद्री प्रसाद यादव और करन राना को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
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