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पसगवां कांड में आरोपी बृज कुमार सिंह की जमानत मंजूर

Thu, 02 Sep 2021 12:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Sep 2021 12:59 AM IST
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लखीमपुर खीरी। पसगवां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान सपा प्रत्याशी से हुई हाथापाई और छीना झपटी के मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने आरोपी बृज कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल एडवोकेट राजेश कुमार सिंह ने आरोपी बृज कुमार सिंह की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया की आठ जुलाई 2021 को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल होने थे। पसगवा ब्लॉक मुख्यालय पर सपा के प्रत्याशी के रूप में रितु अपनी समर्थक के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचीं थी। वहां पुलिस प्रशासन के सामने ही न केवल सपा उम्मीदवार से मारपीट की गई बल्कि लूटपाट और छीना झपटी करते हुए नामांकन का पर्चा छीन कर फाड़ दिया गया। पीड़िता की ओर से लूटपाट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, वहीं बचाव पक्ष की ओर से इसे नो इंजरी केस बताया और अभियुक्त की कोई पुरानी क्रिमनल हिस्ट्री न होने का जिक्र करते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी और बताया की रितु सिंह तथा उनकी समर्थक के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। संवाद
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