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चोरी गैंग के सदस्य को पांच साल की कैद
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लखीमपुर खीरी। एडीजे सुनील प्रसाद ने चोरी गैंग के सदस्य को चोरी के सामान व चाकू की बरामदगी के मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग अलग मामलों में मिलाकर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन रखते हुए एडीजीसी संदीप मिश्र ने बताया कि 27 दिसंबर 2013 की रात को बदमाश शहर में लूटपाट करते हुए रंगीन टीवी सहित कीमती सामान बटोर ले गए थे। मामले को चोरी बताते हुए कोतवाली सदर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मोहल्ला शिवकॉलानी निवासी पप्पू कश्यप को चोरी के सामान और नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने पप्पू कश्यप को चोरी गैंग का सदस्य होने, नाजायज चाकू रखने और चोरी के सामान बरामद करने के मामले में दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी मामलों में मिलाकर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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अभियोजन रखते हुए एडीजीसी संदीप मिश्र ने बताया कि 27 दिसंबर 2013 की रात को बदमाश शहर में लूटपाट करते हुए रंगीन टीवी सहित कीमती सामान बटोर ले गए थे। मामले को चोरी बताते हुए कोतवाली सदर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मोहल्ला शिवकॉलानी निवासी पप्पू कश्यप को चोरी के सामान और नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने पप्पू कश्यप को चोरी गैंग का सदस्य होने, नाजायज चाकू रखने और चोरी के सामान बरामद करने के मामले में दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी मामलों में मिलाकर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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