फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   court

फिर गैर हाजिर रहे विधायक अरविन्द गिरि, गिरफ्तारी वारंट जारी

Sat, 07 Mar 2020 01:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2020 01:53 AM IST
विज्ञापन
court
लखीमपुर खीरी। वन विभाग के गेस्ट हाउस में घुसकर हंगामा करने के साथ ही वन्य जीव जंतुओं को प्रभावित करने के मामले में विधायक अरविंद गिरि शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए। एडीजे पीके सिंह ने इस मामले में गोला पुलिस को विधायक की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गोला पुलिस ने विधायक के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर बताया कि कुर्की नोटिस विधायक के निवास पर चस्पा कर दिया गया है, जिसमें उनके परिवार के मोंटी गिरि को गवाह बनाया गया है। साथ ही लाउडस्पीकर पर भी मुनादी कराते हुए विधायक को हाजिर होने की सूचना दी गई है। इस पर अदालत ने फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 17 मार्च को विधायक अरविंद गिरि को पेश करने के आदेश गोला पुलिस को दिए।
विज्ञापन

विधायक के भाई ने किया जुर्म का इकबाल, जुर्माना भरने के बाद रिहा
भाजपा विधायक अरविंद गिरि के छोटे भाई अजय गिरि शुक्रवार को अपने वकील के साथ अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने केस की जानकारी न होने की बात कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, इस पर अदालत ने उन्हें कस्टडी में लेेने के साथ ही सुनवाई शुरू की तो अजय गिरि ने जुर्म इकबाल कर लिया, उन्होंने स्वीकार किया कि वह 24 अक्तूबर सन 2000 को अलीगंज रोड पूर्व केबिन के पास रेलवे ट्रैक पर हुए धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जीआरपी पुलिस का आरोप था कि इस तरह जाम लगाने व धरना प्रदर्शन के कारण रेलवे को क्षति पहुंची और आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ था। अदालत ने विधायक के भाई अजय गिरि पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मामला समाप्त कर दिया। साथ ही जुर्माने की अदायगी के बाद उन्हें रिहा कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed