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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर पाएं पांच लाख तक नि:शुल्क उपचार की सुविधा

Thu, 30 Sep 2021 12:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 12:48 AM IST
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Civic Amenities
लखीमपुर खीरी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार की ओर से पांच लाख तक के निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।
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सहायक श्रम आयुक्त डॉ. महेश कुमार पांडे ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन पूर्णत: निशुल्क है। इसमें पंजीयन के लिए, आधार नंबर, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। पंजीयन किसी भी जन सेवा केंद्र, ई-सेवा केंद्र, लोकवाणी अथवा स्वत: कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल द्वारा किया जा सकता है। पंजीकृत श्रमिक को उप्र सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख तक निशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिलेंगी। सीएम दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख तक दुर्घटना हितलाभ अनुमन्य कराया जाएगा।
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ये असंगठित कामगार हैं पात्र
धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर,कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर फल-फूल व सब्जी विक्रेता, चाय-चाट का ठेला लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले) पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी-बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर कर्मकार, चरवाहा-दूध दोहने वाले, नाव चलाने वाला (नाविक), नट-नटनी, रसोईया, हड्डी बीनने वाले (हड्ड बिन्ने), समाचार पत्र बांटने वाले (हाकर), ठेका मजदूर, सूत, रंगाई, कताई, घुलाई, दरी-कंबल-जरी-जरदौजी-चिकन कार्य, मीटषीप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार योजनाओं के पात्र होंगे। इसी श्रेणी का कार्य करने वाले श्रमिक असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हों। जिनकी उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य कर्मचारी बीमा योजना से आवर्त नहीं है व आयकर दाता भी नहीं है।
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