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अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना भारी वाहनों का नहीं बनेगा फिटनेस

Thu, 03 Dec 2020 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Dec 2020 01:34 AM IST
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लखीमपुर खीरी। मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के मामले में भारी वाहनों के लिए मिली छूट की समय सीमा समाप्त हो गई है, जिससे अब जिन भारी वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है उनका फिटनेस नहीं बनेगा। इसके अलावा प्राइवेट वाहनों जैसे बाइक, कार आदि में एचएसआरपी लगवाने की समय-सीमा को 30 नवंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दिया गया है।
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प्रदेश में नेशनल कैपिटल रीजन में पंजीकृत समस्त वाहनों में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए तीन माह का समय दिया गया था। जो वाहन नेशनल कैपिटल रीजन के तहत नहीं आते है और एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत हैं, उन पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित एचएसआरपी लगाए जाने के लिए समय सारिणी में संशोधन करते हुए समय सीमा की गणना एक दिसंबर 2020 से किए जाने का प्रावधान किया गया था।
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एआरटीओ प्रशासन बीके सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत एवं 7500 किग्रा या इससे सभी प्रकार के अधिक भार क्षमता वाले समस्त माल वाहनों के स्वामी अपने वाहनों में 28 फरवरी 2021 से पहले एचएसआरपी जरूर लगवा लें। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर 2020 से फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट आदि कार्यों के लिए एचएसआरपी लगी होना जरूरी है । संवाद
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