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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर लगा रहे चूना

Sat, 21 Nov 2020 11:14 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2020 11:14 PM IST
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लखीमपुर खीरी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने के लिए डीलरों ने मनमाने रेट तय कर रखे हैं, जिससे ग्राहकों को सैकड़ों रुपये का चूना लग रहा हैै। सरकार द्वारा निर्धारित फीस 350 रुपये के मुकाबले 600 रुपये बाइक की नंबर प्लेट बदलवाने के लिए जमा कराए जा रहे हैं, जबकि चौपहिया वाहनों की नंबर प्लेट बदलने के लिए एक हजार से 1500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी खामोश हैं, क्योंकि उनको शासन से इस संबंध में अब तक कोई गाइड लाइन नहीं मिली है और न ही उन्हें निर्धारित शुल्क की जानकारी दी गई है।
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वाहनों की पुरानी नंबर प्लेट के स्थान पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 नवंबर 2020 तक समय निर्धारित किया गया है। जनपद में वाहनों की संख्या कुल 5.66 लाख है, जिसमें करीब 1.10 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाई जा चुकी है। शेष 4.56 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। नंबर प्लेट बदलने का काम परिवहन विभाग के बजाय सभी वाहन डीलरों को दिया गया है, जिससे वाहन स्वामी डीलरों के यहां दौड़ लगा रहे हैं। नंबर प्लेट बदलने का काम डीलरों के हाथ में होने के कारण परिवहन विभाग की भी हस्तक्षेप न के बराबर है। लिहाजा डीलरों ने मनमानी शुरू कर दी है और 350 रुपये के बजाय 600 रुपये वसूल रहे हैं। इसकी रसीद देने के बजाय वाहन स्वामियों को बाद में रसीद व्हाट्सएप करने की बात कहकर टरका दिया जाता है। शहर की एक नामी डीलर के यहां वाहन स्वामियों से पैसा जमा कर रहे कर्मचारी किशन ने बताया कि डीलर से निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क की रसीद भी दी जा रही है, लेकिन वह भी बाद में मिलेगी।
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विभाग को ही जानकारी नहीं तो कौन करेगा कार्रवाई
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने के संबंध में परिवहन विभाग के पास महत्वपूर्ण विषय की जानकारी ही नहीं है। मसलन नंबर प्लेट बदलने के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क क्या है ? इसके बारे में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें इस संबंध में कोई शासनादेश नहीं मिला है। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारी शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे डीलर बैखौफ होकर मनमाने दाम वसूल रहे हैैं।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने के लिए शासन द्वारा सीधे डीलरों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नंबर प्लेट के निर्धारित शुल्क के बारे में हमें कोई शासनादेश नहीं मिला है, जिससे निर्धारित शुल्क के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। यदि निर्धारित शुल्क से ज्यादा रुपये वसूले जाने की शिकायत मिलती है, तो जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
-बीके सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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