फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Civic Amenities

नए कानून को सभी ने सराहा, बोले देर से आया सही कानून

Mon, 20 Jul 2020 10:02 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2020 10:02 PM IST
विज्ञापन
Civic Amenities
लखीमपुर खीरी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में संशोधन के बाद सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है, जिससे घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। घटिया सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। नए कानून में किए गए प्रावधान के तहत बड़े नुकसान पर उपभोक्ता को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल भी होगी। उपभोक्ता की मौत होने पर मुआवजा 10 लाख देना होगा और आरोपी विक्रेता को सात साल की या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इस नए कानून के दायरे में ई-कामर्स कंपनियों को भी रखा गया है। उपभोक्ता को अधिकार होगा कि किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस नए कानून के लागू होने का सभी ने स्वागत किया है और लोगों ने इसे देर से उठाया गया सही कदम बताया है।
विज्ञापन

कंपनियां मनमानी करके ग्राहकों को घटिया सामान की आपूर्ति कर रहीं थी, जिस पर नए कानून से लगाम लगेगी। उपभोक्ताओं को भी जल्द न्याय मिल सकेगा।
-संतोष कुमार, लखीमपुर
नया कानून उपभोक्ताओं के हित में है। इससे मनमाने तरीके से घटिया सामान बनाने वालों पर शिकंजा कसेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, मात्रा आदि की सही जानकारी मिलेगी।
विज्ञापन

-ध्रुव कुमार, लखीमपुर
सरकार ने सही कदम उठाया है। इससे उपभोक्ताओं को शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। गड़बड़ी करने वालों पर अंकुश लगेगा।
-संजय चौरसिया, लखीमपुर
नए उपभोक्ता कानून में उत्पाद में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सकेगा। इस कानून की उपभोक्ताओं को सख्त जरूरत थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-राजीव राय, लखीमपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed