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कीटनाशी लाइसेंस धारकों को 31 तक कराना होगा अभिलेखों का सत्यापन

Thu, 16 Jan 2020 09:44 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 09:44 PM IST
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Civic Amenities
बिना शैक्षिक अर्हता के कीटनाशक कृषि रक्षा रसायनों का नहीं कर सकेंगे व्यापार
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लखीमपुर खीरी। कीटनाशक कृषि रक्षा रसायनों का व्यापार करने वाले दुकानदारों के कीटनाशी लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2020 को समाप्त हो जाएगी। इससे पहले दुकानदारों को लाइसेंस का सत्यापन कराना होगा, जिसके लिए पुराने क्रय विक्रय स्टॉक रजिस्टर, जमा की गई जीएसटी धनराशि की रसीद, शैक्षिक योग्यता आदि प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ इंद्रेषु कुमार गौतम के मुताबिक 31 जनवरी 2020 के बाद कीटनाशी दुकानों का निरीक्षण करके अभिलेखों की जांच की जाएगी। इस दौरान जिस दुकानदार के अभिलेख पूर्ण नहीं होंगे, तत्काल उनका लाइसेंस निलंबित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नए संशोधित एक्ट के मुताबिक बिना शैक्षिक योग्यता के कोई भी दुकानदार कीटनाशक कृषि रक्षा रसायनों का व्यापार नहीं कर सकेगा। साथ ही बिना शैक्षिक योग्यता वाले दुकानदारों को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स (देशी) योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके लिए इच्छुक कीटनाशी दुकानदारों को अपना आवेदन पत्र पीपीओ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि व्यापारी कार्यालय आकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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