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फसल का मुआवजा लेना है तो 72 घंटे में दर्ज कराएं सूचना

Wed, 26 Feb 2020 11:20 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Feb 2020 11:20 PM IST
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लखीमपुर खीरी। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए किसानों को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराने वाले किसान ही बीमा कंपनी के पास सूचना दर्ज करा सकेंगे। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने तहसीलवार बीमा कंपनी के कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों पर सूचना दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18002660700 पर भी फसल को हुए नुकसान की सूचना दर्ज करा सकते हैं।
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जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रत्येक तहसील स्तर पर बीमा कंपनी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जनपद स्तर पर बीमा कर्मी विनय मेनन के पास सूचना दर्ज कराई जा सकती है, जिनका मोबाइल नंबर 7408395777 है। सदर तहसील क्षेत्र के लिए बीमा कर्मी मुकेश मिश्रा के मोबाइल नंबर 9918834393 पर, गोला तहसील क्षेत्र के लिए अमित शुक्ला के नंबर 9451330496, मितौली क्षेत्र के लिए विजय शुक्ला के नंबर 9935269363, मोहम्मदी क्षेत्र के लिए कीर्तिमान गिरी के नंबर 7499546872, धौरहरा के लिए अनुज शुक्ला के नंबर 8858198359, निघासन के लिए निर्मल गिरी के नंबर 9919373192 और पलिया के लिए दीपक विश्वकर्मा के मोबाइल नंबर 9918834397 पर सूचना दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा पीड़ित किसान अपनी बैंक शाखा, राजकीय कृृषि बीज भंडार, राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से भी सूचना दर्ज करा सकते हैं।
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