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तिकुनिया हिंसा में चार किसानों पर चार्जशीट, तीन छूटे

Sat, 22 Jan 2022 12:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jan 2022 12:54 AM IST
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Chargesheet on four farmers in Tikunia violence, three left
तिकुनिया हिंसा में चार किसानों पर चार्जशीट, तीन छूटे
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चार में से तीन पर हत्या का आरोप, चौथे पर सिर्फ आगजनी का
तीन अन्य के खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य, देर शाम जेल से रिहा भी हुए
संवाद न्यूज एजेंसी
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया में तीन अक्तूबर को हुई हिंसा में तीन आरोपियों को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने के मामले में एसआईटी ने लंबी जांच के बाद शुक्रवार को चार किसानों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 13 सौ पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इन चार में से सिर्फ तीन पर ही हत्या का आरोप है, जबकि चौथे पर आगजनी का। तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई सुबूत न मिलने की बात बताते हुए विवेचक की ओर से उनके पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए उनकी रिहाई के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। देर शाम तीनों को जेल से रिहा कर दिया गया।
शुक्रवार दोपहर ढाई बजे एसआईटी की तरफ से विवेचक एसके पाल ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। तीन आरोपी गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ पीट पीटकर हत्या करने, बलवा और आगजनी सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जबकि चौथे आरोपी विचित्र सिंह के खिलाफ गाली गलौज, नुकसान पहुंचाने और आगजनी समेत विभिन्न धाराओं में संलिप्तता पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया है, हत्या के आरोप नहीं है।
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वहीं जेल में बंद सात आरोपियों में से तीन अवतार सिंह, रंजीत सिंह और सोनू उर्फ कमलजीत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाना बताते हुए उनके पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। विवेचक की ओर से तीनों आरोपियों की रिहाई करने के लिए प्रार्थना भी की गई। सीजेएम चिंताराम ने अंतिम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अवतार सिंह, रंजीत सिंह, सोनू उर्फ कमलजीत सिंह को एक-एक लाख रुपये की कीमत का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहाई करने के आदेश दे दिए। तीनों आरोपियों की ओर से निजी मुचलके दाखिल करने पर रिहाई परवाना जिला जेल भेजा गया। शाम सात बजे तीनों आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया।
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सीजेएम अदालत में अब एक फरवरी को अगली सुनवाई
चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद संज्ञान लेते हुए सीजेएम चिंताराम ने अगली सुनवाई के लिए 1 फरवरी की तिथि नियत की है। सीजेएम चिंताराम ने सभी चारों आरोपियों को 1 फरवरी के लिए जेल से तलब करने का आदेश पारित किया है।
पहले पक्ष की ओर से आशीष समेत 14 के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट
चार किसानों और पत्रकार की हत्या के आरोप में तीन जनवरी को ही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों के खिलाफ पहले पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आशीष की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है।

अब आठ फरवरी को जिला अदालत में होगी सुनवाई
इस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र ने सेशन ट्रायल की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 के निर्देशों के तहत बृहस्पतिवार को अदालत परिसर पूरी तरह से बंद रहा था। इसलिए नई तारीख शुक्रवार को दी गई।
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