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Lakhimpur Kheri News: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ 11 लाख की ठगी का केस
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लखीमपुर खीरी। शहर के मोहल्ला अयोध्यापुरी निवासी कालिका प्रसाद ने कोर्ट के आदेश पर एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ 11 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है।
कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में कालिका प्रसाद ने बताया कि जिला प्रतापगढ़ के ग्राम खेरला महेशगंज निवासी अनिल शुक्ल ने पुत्र बृजेश त्रिपाठी को शराब और बीयर की दुकान दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये की मांग की थी। कुछ समय तक जब दुकान एलॉट नहीं हुई तो रुपये वापस मांगे गए। इस पर अनिल टाल मटोल करता रहा। इसके बाद उसने दुकान के ठेके पर रोक लगाने की बात कही थी।
रुपये वापस करने के बजाय संविदा पर नौकरी के नाम पर दस लाख रुपयों की मांग की थी। इस पर पीड़ित कालिका प्रसाद पांच लाख देकर नौकरी का इंतजार करने लगे। नौकरी न मिलने पर पीड़ित को ठगे जाने का एहसास हुआ। जिसके बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। कोर्ट के आदेश पर नामजद अनिल शुक्ला के अलावा एक अज्ञात के खिलाफ 406, 323, 504 व 506 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में कालिका प्रसाद ने बताया कि जिला प्रतापगढ़ के ग्राम खेरला महेशगंज निवासी अनिल शुक्ल ने पुत्र बृजेश त्रिपाठी को शराब और बीयर की दुकान दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये की मांग की थी। कुछ समय तक जब दुकान एलॉट नहीं हुई तो रुपये वापस मांगे गए। इस पर अनिल टाल मटोल करता रहा। इसके बाद उसने दुकान के ठेके पर रोक लगाने की बात कही थी।
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रुपये वापस करने के बजाय संविदा पर नौकरी के नाम पर दस लाख रुपयों की मांग की थी। इस पर पीड़ित कालिका प्रसाद पांच लाख देकर नौकरी का इंतजार करने लगे। नौकरी न मिलने पर पीड़ित को ठगे जाने का एहसास हुआ। जिसके बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। कोर्ट के आदेश पर नामजद अनिल शुक्ला के अलावा एक अज्ञात के खिलाफ 406, 323, 504 व 506 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।