फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   BJP's candidate today will reach SP's district tomorrow

भाजपा के प्रत्याशी आज तो सपा के कल पहुंचेंगे जनपद

Thu, 01 Jul 2021 11:57 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 11:57 PM IST
विज्ञापन
BJP's candidate today will reach SP's district tomorrow
लखीमपुर खीरी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में महज एक दिन शेष होने पर भाजपा और सपा दोनों ने युद्धस्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा और सपा दोनों अपने समर्थक सदस्यों को आज ही जनपद में दाखिल करा देंगे, जिसके बाद उन्हें वोट डालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिरी दौर में कोशिश यह भी की जाएगी कौन दल किस सदस्य को कैसी रणनीति बनाकर अपने पाले में कर ले।
खबर यह भी है कि भाजपा के समर्थक सदस्य भी आज सुबह तक जनपद पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनकी भी ट्रेनिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक निजी होटल की भी बुकिंग कर ली गई है। उधर, सपा का दावा है कि वह तीन जुलाई को सीधे चुनाव में ही सदस्यों को लाएगी, लेकिन ऐसे में अफरातफरी हो सकती है। लिहाजा आज रात तक उनके भी समर्थक सदस्य आ जाने की उम्मीद है।
विज्ञापन

सपा ने जताई गड़बड़ी की आशंका
चुनाव को लेकर जहां भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह हर हाल में जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष रामपाल यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मामले में गड़बड़ी की आशंका जताई है। सपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि मीडिया को भी 100 फुट दूर रखा गया है। एक-एक सदस्य की जांच के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने एजेंट के साथ रहने पर भी मनाही कर दी है। बाकी सब चुनाव स्थल से काफी दूर रहेंगे। ऐसे में अंदर क्या होगा इस पर संशय है। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मतदान स्थल का सौ मीटर परिधि क्षेत्र रहेगा प्रतिबंधित
लखीमपुर खीरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि अध्यक्ष, जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2021 का मतदान तीन जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह तीन बजे के मध्य होगा। मतदान न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट कक्ष, कलक्ट्रेट परिसर में कराया जाएगा। इससे उस दिन मतदान स्थल का 100 मीटर परिधि का क्षेत्र आम जन के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

डीएम ने बताया कि उप्र जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के बिंदु-20 के अनुसार उम्मीदवार, सदस्य एवं अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए लगाया गया है, वही मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे। मतदान व मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर ही तलाशी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोई मतदाता (सदस्य, जिला पंचायत) मोबाइल लेकर प्रवेश न कर सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed