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राज्य सूचना आयुक्त ने 75 मामले सुने

Wed, 10 Feb 2016 10:28 PM IST
लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। Updated Wed, 10 Feb 2016 10:28 PM IST
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75 cases heard by the Information Commissioner
राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने सूचना के अधिकार के मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 75 लंबित प्रकरण सुने। इनमें 58 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 12 मामलों की सुनवाई के लिए अगले दिन की तिथि निर्धारित की है। जबकि पांच अन्य मामलों के लिए लखनऊ में सुनवाई के लिए नौ मार्च की तारीख तय की है।
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कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को शुरू हुई दो दिवसीय सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई आपके जिले में इसलिए की जा रही है ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमारा मकसद लोगों को त्वरित सूचनाएं उपलब्ध कराना है। नियमों के तहत जो भी सूचना दी जा सकती है वह निश्चित समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।
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सूचना के अधिकार के तहत राज्य सूचना आयुक्त की सुनवाई के दौरान सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। दो दिवसीय सुनवाई के पहले दिन कुल 75 मामले सुने गए। यह सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
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दुधवा पार्क के अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई
राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने सुनवाई के दौरान दुधवा पार्क प्रशासन के किसी अधिकारी के मौजूद न होने पर नाराजगी जताई। वीके गुप्ता ने 24 जनवरी 2014 को दुधवा नेशनल पार्क में सैलानियों को जंगल भ्रमण के लिए लगाई गई जिप्सियों की फिटनेस आदि से संबधित सूचनाएं मांगी थी जो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई हैं। इस मामले में दुधवा का पक्ष रखने के लिए पार्क प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। इसको गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई और कडी चेतावनी भी दी।
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