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12 कोल्हू मालिकों समेत 20 लोगों पर मुकदमा दायर

Fri, 14 Sep 2018 11:28 PM IST
Updated Fri, 14 Sep 2018 11:28 PM IST
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12 कोल्हू मालिकों समेत 20 लोगों पर मुकदमा दायर

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12 कोल्हू मालिकों समेत 20 लोगों पर केस दर्ज
एफएसडीए में पंजीकरण न कराने के चलते हुई कार्रवाई
मुकदमों की एडीएम कोर्ट में होगी सुनवाई, जुर्माने का प्रावधान


अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बिना पंजीकरण के गुड़ का उत्पादन करने में लगे 12 कोल्हू मालिकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसी तरह के आरोप में पांच किराना दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा दूध के नमूने अधोमानक पाए जाने पर दो कारोबारियों और दही का नमूना फेल होने पर एक व्यापारी के खिलाफ केस दायर किया गया है। इन सभी मामलों की सुनवाई एडीएम कोर्ट में की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि गोला और मोहम्मदी तहसील क्षेत्र में अभियान के दौरान बिना पंजीकरण के संचालित कोल्हू मालिकों को पहले नोटिस जारी की गई थी। इसके बाद भी ज्यादातर कोल्हू मालिकों ने जवाब नहीं दिया, तो कुछ का जवाब संतोषजनक नहीं मिला। अभिहित अधिकारी के आदेश पर 12 कोल्हू मालिकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया है, जिसमें मैलानी के रामनगर निवासी रामऔतार वर्मा, रायपुर निवासी प्रमोद चौधरी, हैदराबाद के आंवला निवासी राजेंद्र प्रसाद कश्यप, नंगापुर निवासी मुकेश वर्मा, द्वारिकागंज निवासी रामनिवास, बगचन निवासी अरूण कुमार, भीरा के इब्राहिमपुर निवासी अतहर अली, सुहेला निवासी ओमप्रकाश वर्मा, गोला के अलियाबाद निवासी पप्पू यादव, मोहम्मदी के कंधरापुर निवासी रामसिंह, चंदनापुर निवासी हंसराम और भीरा के नौसर गुलरिया निवासी अभिषेक गुप्ता हैं।
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इसी तरह बिना पंजीकरण के किराना दुकान चलाने के आरोप में मैलानी के कुकरा निवासी आदिल परवेज, गोला के मूड़ा सवारान निवासी सद्दाम, लाल्हापुर निवासी शफीक, दिस्तापुर निवासी मुनीश कुमार गुप्ता और मैलानी निवासी गोपाल सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दायर कराया गया है। दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर मितौली के बगौला फार्म निवासी इशरार और सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के गांव अदिलापुर निवासी ओमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दायर कराया गया है। जबकि सुदामा डेयरी से लिया गया दही का नमूना फेल होने पर रामदयाल गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है।
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खाद्य सामग्री बिक्री करने या उत्पादन करने वाले सभी व्यापारियों के लिए पंजीकरण/लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बिना व्यापार करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। पिछले माह बिना पंजीकरण के मांस बेचने वाले विक्रेताओं पर एडीएम कोर्ट ने 1.5 लाख रुपये तक जुर्माना बोला था।

डॉ अमर सिंह वर्मा, अभिहित अधिकारी

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अरहर दाल में मिलावट की जांच को भरे नमूने

लखीमपुर खीरी। अरहर की दाल में खेसारी की मिलावट किए जाने की आशंका में शासन ने अरहर दाल के नमूने भरने के आदेश दिए हैं, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने टीम के साथ गोला तहसील के संसारपुर में नमूने भरे हैं। संसारपुर में आरिफ की दुकान से अरहर दाल का नमूना लिया गया। खुटार रोड पर खालसा ढाबा से अरहर दाल और दूध का नमूना लिया गया। मालवा ढाबा से पनीर, अलीगंज में रायसेन के यहां से सरसों तेल और दाउदपुर में करनजीत की दुकान से अरहर दाल का नमूना भरा गया। टीम में मनोज कुमार प्रथम, मनोज कुमार द्वितीय शामिल रहे।
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