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25 जनवरी को खाद स्टाक की फीडिंग न कराने पर रद्द होगा लाइसेंस

Fri, 19 Jan 2018 12:41 AM IST
Updated Fri, 19 Jan 2018 12:41 AM IST
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25 जनवरी को खाद स्टाक की फीडिंग न कराने पर रद्द होगा लाइसेंस
लखीमपुर खीरी।
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सहकारी समितियों और प्राइवेट खाद दुकानों पर एक फरवरी से पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री की जाएगी। इससे पूर्व 25 जनवरी 2018 तक सभी सहकारी समितियों और खाद दुकानदारों को प्रारंभिक खाद स्टाक की फीडिंग करना है, जिसकी भौतिक जांच जांच कृषि विभाग के अधिकारी करेंगे। इस दिन तक प्रारंभिक स्टाक की फीडिंग न कराने वाली दुकानों/समितियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

जिला कृषि अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने बताया है कि जनपद में कुल 1015 उर्वरक बिक्री केंद्र हैं, जिनमें प्राइवेट और सहकारी समितियां शामिल हैं। अभी तक 956 पीओएस मशीनों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया है कि एक फरवरी से सभी प्रकार की खादें पीओएस मशीन के जरिए ही किसानों को बिक्री की जाएंगी। इसके बाद भी यदि बिना पीओएस के कोई दुकानदार खाद बिक्री करते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि जिन दुकानदारों ने अभी पीओएस मशीन प्राप्त नहीं की है, वह अतिशीघ्र कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को प्रारंभिक स्टाक की फीडिंग पीओएस पर न करने वाली दुकानों/समितियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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