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Kushinagar News: महिला ने पति और ससुरालियों के खिलाफ दी तहरीर
Tue, 06 Feb 2024 03:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 06 Feb 2024 03:23 AM IST
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बनकटा बाजार। चौरा खास थानाक्षेत्र के कोईलसवा बुजुर्ग के बाबूटोला की रीना देवी ने पारिवारिक विवाद की वजह से थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पत्नी ने पति पर अलग रहने का आरोप लगाया है। बताया है कि उसकी छह वर्ष पहले ही शादी हुई थी। इस मामले में गांव में पहले भी पंचायत हो चुकी है। महिला ने आरोप लगाया है कि पति उसे भरण पोषण का खर्च नहीं देते हैं।
तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी छह साल पहले अवधेश गुप्ता के साथ हुई थी। कुछ समय तो सब ठीक-ठाक चला उसके बाद पारिवारिक कलह शुरू हो गया। रीना देवी ने आरोप लगाया कि उसके पति पारिवारिक विवाद की वजह से दूर रहने लगे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस मामले में गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में कई बार पंचायत बैठक भी हुई, इसके बावजूद भी उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया। थक हार कर महिला परिवार न्यायालय की शरण में पहुंची। बीते 1 जनवरी 2022 को महिला के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय के तरफ से रीना के पति अवधेश गुप्ता को आदेश दिया कि वह हर महीने 4 हजार रुपये भरण पोषण के लिए देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश किया कि महिला को ससुराल में रहने के लिए एक कमरा, बिजली, पानी, शौचालय आदि की पूरी सुविधा रीना देवी को देना होगा। महिला ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के इस आदेश के 2 वर्ष बाद भी अवधेश गुप्ता ने रीना को भरण पोषण की तय राशि नहीं दिया और उसे ससुराल में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। रीना ने बताया कि अवधेश गुप्ता उसको दूसरी शादी करने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने तहरीर देकर मांग किया है कि है उसके ससुराल वाले कोर्ट के आदेश का पालन करें और उसे जीवन यापन के लिए न्यायालय से तय भरण पोषण दिया जाए। उसने ससुराल में रहने की इजाजत के साथ पति को दूसरी शादी करने से रोके जाने की मांग की है।
इस संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि मामला संज्ञान में है दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का समाधान किया जाएगा।
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तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी छह साल पहले अवधेश गुप्ता के साथ हुई थी। कुछ समय तो सब ठीक-ठाक चला उसके बाद पारिवारिक कलह शुरू हो गया। रीना देवी ने आरोप लगाया कि उसके पति पारिवारिक विवाद की वजह से दूर रहने लगे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस मामले में गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में कई बार पंचायत बैठक भी हुई, इसके बावजूद भी उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया। थक हार कर महिला परिवार न्यायालय की शरण में पहुंची। बीते 1 जनवरी 2022 को महिला के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय के तरफ से रीना के पति अवधेश गुप्ता को आदेश दिया कि वह हर महीने 4 हजार रुपये भरण पोषण के लिए देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश किया कि महिला को ससुराल में रहने के लिए एक कमरा, बिजली, पानी, शौचालय आदि की पूरी सुविधा रीना देवी को देना होगा। महिला ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के इस आदेश के 2 वर्ष बाद भी अवधेश गुप्ता ने रीना को भरण पोषण की तय राशि नहीं दिया और उसे ससुराल में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। रीना ने बताया कि अवधेश गुप्ता उसको दूसरी शादी करने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने तहरीर देकर मांग किया है कि है उसके ससुराल वाले कोर्ट के आदेश का पालन करें और उसे जीवन यापन के लिए न्यायालय से तय भरण पोषण दिया जाए। उसने ससुराल में रहने की इजाजत के साथ पति को दूसरी शादी करने से रोके जाने की मांग की है।
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इस संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि मामला संज्ञान में है दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का समाधान किया जाएगा।