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Kushinagar News: अपहरण में मामले में दो को सात-सात साल की कैद

Sat, 20 Jun 2026 01:02 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2026 01:02 AM IST
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Two people sentenced to seven years' imprisonment in kidnapping case
पडरौना। जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी दो की अदालत ने पडरौना कोतवाली क्षेत्र के दो लोगों को अपहरण का दोषी करार देते हुए दोनों को सात-साल की कैद व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पडरौना कोतवाली में वर्ष 2009 में युवती के अपहरण व दुष्कर्म का प्राथमिकी दर्ज कराया गया। अभियुक्त रेहान निवासी शेखपुर थाना कोतवाली राजघाट, जिला गोरखपुर और सलमान निवासी छावनी वार्ड नंबर- 01 थाना कोतवाली पडरौना के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों के खिलाफ साक्ष्य पाकर अपहरण का दोषी करार दिया। इस आधार पर अदालत ने दोनों को सात-साल की कैद व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने का निर्णय शुक्रवार को सुनाया।
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