{"_id":"690e554b803670c0bb095b52","slug":"three-people-convicted-of-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-were-sentenced-to-seven-years-rigorous-imprisonment-kushinagar-news-c-205-1-ksh1001-148567-2025-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास
Sat, 08 Nov 2025 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 08 Nov 2025 01:53 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ने एक गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया है। न्यायलय ने इन तीनों आरोपियों को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन तीनों आरोपियों को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मुकदमा की वादी राधिका देवी ने 2 जून 2014 को थाना कसया में तहरीर देकर बताया कि परिवार के साभा, ठकुरी, और मंहगू निवासी ग्राम मल्लूडीह थाना कसया ने उनके पति मथुरा प्रसाद को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनंद प्रकाश तृतीय के न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास और 21-21 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुकदमा की वादी राधिका देवी ने 2 जून 2014 को थाना कसया में तहरीर देकर बताया कि परिवार के साभा, ठकुरी, और मंहगू निवासी ग्राम मल्लूडीह थाना कसया ने उनके पति मथुरा प्रसाद को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनंद प्रकाश तृतीय के न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास और 21-21 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है।
विज्ञापन