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Kushinagar News: तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Sat, 25 Jul 2026 02:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 02:36 AM IST
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Three accused sentenced to three years of rigorous imprisonment each.
पडरौना। एससी/एसटी न्यायालय ने मारपीट समेत अन्य मामलों की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 7500-7500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी कर थाना तुर्कपट्टी ने वर्ष 2009 में एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य मामलों में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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मामले की सुनवाई करते हुए एससी/एसटी कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त जवाहिर, सवरू और होसिला निवासी महुअवा कारखाना, पोखरा टोला को दोषी सिद्ध करते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 7500-7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ा
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