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Kushinagar News: आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को नहीं मिली जमानत
Tue, 23 Apr 2024 05:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 23 Apr 2024 05:27 AM IST
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पडरौना। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला घर से निकली और खुदकुशी कर ली थी। ससुर ने बहू के लापता होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जबकि विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस की जांच में पता चला कि पति और ससुर की प्रताड़ना से विवाहिता घर से निकली और खुदकुशी कर ली। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। पुलिस ने ससुर और पति पर हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
विशुनपुरा थाना क्षेत्र के वैकुंठपुर कोठी निवासी रामनाथ शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अपने बेटे अजय शर्मा की शादी पश्चिमी चंपारण जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के धनहा गांव निवासी रमानंद शर्मा की बेटी ममता के साथ चार दिसंबर वर्ष 2023 को कोर्ट मैरिज किया था। शादी के कुछ दिन बाद मेरा बेटा अजय शर्मा रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया। मेरी बहूं ममता11 अप्रैल वर्ष 2024 को घर से लापता हो गई। पुलिस इस मामले में गुमशुदगी दर्ज किया। वहीं विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का शव गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस की विवेचना में पता चला कि पति अजय शर्मा और ससुर रामनाथ शर्मा के प्रताड़ना से ममता ने घर छोड़ दिया और कहीं जाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज एसडी विजय कुमार वर्मा ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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विशुनपुरा थाना क्षेत्र के वैकुंठपुर कोठी निवासी रामनाथ शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अपने बेटे अजय शर्मा की शादी पश्चिमी चंपारण जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के धनहा गांव निवासी रमानंद शर्मा की बेटी ममता के साथ चार दिसंबर वर्ष 2023 को कोर्ट मैरिज किया था। शादी के कुछ दिन बाद मेरा बेटा अजय शर्मा रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया। मेरी बहूं ममता11 अप्रैल वर्ष 2024 को घर से लापता हो गई। पुलिस इस मामले में गुमशुदगी दर्ज किया। वहीं विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का शव गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस की विवेचना में पता चला कि पति अजय शर्मा और ससुर रामनाथ शर्मा के प्रताड़ना से ममता ने घर छोड़ दिया और कहीं जाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज एसडी विजय कुमार वर्मा ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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